Amroha Crime News: अमरोहा में द केरल स्टोरी की कहानी से मिलती-जुलती एक घटना सामने आई है. असम की एक युवा हिंदू महिला को लव ट्रैप में फंसाकर, शादी का झूठा वादा करके उसके साथ गैंगरेप किया गया. इसके बाद, उसे जबरन गर्भपात करवाने के लिए मजबूर किया गया.
महिला दरोगा के साथ ससुर ने की दरिंदगी
Amroha Love Trap Case: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में द केरल स्टोरी की कहानी से मिलती-जुलती एक घटना सामने आई है. असम की एक युवा हिंदू महिला को लव ट्रैप में फंसाकर, शादी का झूठा वादा करके उसके साथ गैंगरेप किया गया. इसके बाद, उसे जबरन गर्भपात करवाने के लिए मजबूर किया गया.
इसके अलावा, आरोपी और उसके परिवार वालों ने महिला पर धर्म बदलने का दबाव डाला, ताकि आरोपी उससे शादी कर सके. उसे जबरन मांस भी खिलाया गया. उसे धमकी दी गई कि उसके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे. मंगलवार को, अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर, पीड़िता पुलिस तक पहुंचने में कामयाब रही.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य आरोपी, जिसकी पहचान फरमान के रूप में हुई है के साथ-साथ उसके भाई फैजान और उसके जीजा सरफराज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पांच साल पहले, फरमान केरल के तिरुवनंतपुरम गया था, जहां वह एक सैलून में काम करता था. वहीं उसकी मुलाकात उस युवा हिंदू महिला से हुई, जो मूल रूप से असम की रहने वाली थी. दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए.
फरमान ने महिला को लव ट्रैप में फंसाया, शादी के झूठे वादे करके उसे धोखा दिया, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. जब वह गर्भवती हो गई, तो उसने उसे जबरन गर्भपात करवाने के लिए मजबूर किया. पीड़िता के अनुसार, लगभग छह महीने पहले, फरमान उसे अमरोहा स्थित अपने घर ले आया.
वहां पहुंचने पर, फरमान और उसके परिवार वालों ने महिला पर धर्म बदलने का दबाव डालना शुरू कर दिया. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जब तक वह अपना धर्म नहीं बदल लेती, तब तक शादी नहीं हो सकती. जब महिला ने इस मांग का विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकियां दी गईं. फरमान के भाई ने भी पीड़िता के साथ रेप किया.
पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि एक युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, BNS (भारतीय न्याय संहिता) की विभिन्न धाराओं विशेष रूप से धारा 69 (झूठे वादे के बहाने यौन संबंध बनाना), धारा 64 (बलात्कार), धारा 89 (बिना सहमति के गर्भपात), धारा 352 (जानबूझकर अपमान करना), और धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत, तथा साथ ही ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम’ के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता के परिजनों को भी इस स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया है.
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