अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिल गई है. आखिर क्या मामला था और कोर्ट ने इस केस पर क्या कहा? चलिए एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं पूरा मामला.
अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामला क्या है?
Arvind Kejriwal Liquor Scam Case: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया के साथ 21 अन्य लोगों को कथित शराब पॉलिसी घोटाले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन के मामले में बरी कर दिया. आप पार्टी के संयोजक ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि यह आजाद भारत का सबसे बड़ा षडयंत्र रचा गया.
केस से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल के आंसू झर-झर बहने लगे. मनीष सिसोदिया ने उन्हें सांत्वना दी और सत्य की जीत बताया. जानिए क्या केस था और कोर्ट ने क्या कहा?
यह मामला जुलाई 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) विनय कुमार सक्सेना को सौंपी गई एक रिपोर्ट से सामने आया, जिसमें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को बनाने में कथित प्रोसेस में खामियों की ओर इशारा किया गया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि सिसोदिया द्वारा एक्साइज मिनिस्टर के तौर पर लिए गए मनमाने और एकतरफा फैसलों से सरकारी खजाने को लगभग 580 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फाइनेंशियल नुकसान हुआ. इसमें आरोप लगाया गया कि शराब कारोबार के मालिकों और ऑपरेटरों से लाइसेंस फीस में छूट और एक्सटेंशन, पेनल्टी में छूट और Covid-19 महामारी के कारण हुई दिक्कतों से राहत वगैरह के लिए AAP दिल्ली सरकार और AAP नेताओं को मिली किकबैक का इस्तेमाल 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में हुए विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया.
यह पॉलिसी नवंबर 2021 में लागू हुई थी, लेकिन जुलाई 2022 में इसे खत्म कर दिया गया. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के संबंध में दो केस दर्ज किए गए थे: एक CBI ने और दूसरा कथित मनी लॉन्ड्रिंग पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने किया था. राजधानी में आम आदमी पार्टी (AAP) के लगभग सभी बड़े नेता एक्साइज पॉलिसी केस के संबंध में कभी जेल जा चुके हैं. इनमें केजरीवाल, सिसोदिया और AAP के राज्यसभा MP संजय सिंह भी शामिल हैं.
बता दें कि 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट पेश की और इसमें बताया गया था कि नई आबकारी नीति में कई गड़बड़ियां हैं. इससे सरकारी खजाने पर भी असर पड़ा है और क्षति हुई है.
कोर्ट ने कथित दिल्ली शाराब घोटाला मामले में आप नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को आरोपों से बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि CBI ने ठोस सबूत या आपराधिक साजिश साबित नहीं की. केवल आरोपों के आधार पर मुकदमा नहीं चल सकता. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, इसलिए अब केस आगे नहीं बढ़ेगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आबकारी नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि कभी जब आप ज्यादा फाइलें पढ़ते हैं तो वह (फाइल) आपसे बातें करने लगती हैं.
कोर्ट ने जांच एजेंसी को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने डांटते हुए कहा कि मैं पहले दिन से कबूलनामा मांग रहा हूं फिर भी चार्जशीट के साथ नहीं दिया गया. स्टार विटनेस की लिस्ट मांगी थी. सुनवाई के वक्त सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि सील बंद लिफाफे में जानकारी दी गई थी. स्पेशल जज ने इस बार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अभी तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं मिली. मैं CBI के वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं. कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बताया है.
Mr Faisu Wife Tanya: सोशल मीडिया स्टार मिस्टर फैसु यानी फैसल शेख ने सऊदी अरब…
Ram Mandir Prasad: अयोध्या के राम मंदिर को प्रसाद की गुणवत्ता और स्वच्छता के लिए…
Riyadh Airport Attack: हूती विद्रोहियों के हमले की जिम्मेदारी लेने और सऊदी अधिकारियों द्वारा हताहतों…
Drishyam 3 Box Office Collection Day 9: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस…
Petrol Diesel Price Today 11 October 2026: रविवार को पेट्रोल-डीजल के दामों पर नजर डालें.…
Delhi Traffic Advisory Today: दिल्ली में रविवार को सीजेपी प्रदर्शन के चलते नई और मध्य…