Sharjeel Imam: दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को मिली बड़ी राहत! कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2026 के इस बड़े फैसले में सुनाया अपना आदेश. जानें आखिर किस आधार पर मिली है उसे जेल से रिहाई...
Sharjeel Imam: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम ज़मानत दे दी है. कोर्ट ने उसे यह राहत अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए दी है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने यह फैसला सुनाया. अंतरिम ज़मानत 20 मार्च, 2026 से 30 मार्च, 2026 तक के लिए दी गई है. इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील को रेगुलर ज़मानत देने से मना कर दिया था. पिछले साल शरजील ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी ज़मानत मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे ज़मानत देने से मना कर दिया था.
शरजील इमाम 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साज़िश के मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे. CAA के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन के दौरान नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में दंगे भड़क गए थे. शरजील जनवरी 2020 से जेल में है. उसे 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और उस पर हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है.
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