Delhi NCR Pollution: दिल्ली और NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-4 के तहत लगाई गई पाबंदियों को हटाने का आदेश दिया गया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की किन-किन चीजों पर बैन है और किन चीजों से पांबदियां हट चुकी है.
Delhi NCR GRAP 4 Restrictions Removed
GRAP-4 हटाया गया, लेकिन 3 के तहत पाबंदियां जारी रहेंगी. इसके आधार पर, CAQM GRAP सब-कमेटी ने बैठक में फैसला किया कि 17 जनवरी को लगाई गई GRAP-4 की पाबंदियों को तुरंत हटा दिया जाए. हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में GRAP 3 के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी. CAQM ने NCR की सभी संबंधित एजेंसियों को स्टेज III के तहत बताए गए उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.
GRAP-3 के तहत, मुख्य रूप से गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर बैन है. BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों (गैर-जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों सहित) पर रोक है. कोयले/लकड़ी के इस्तेमाल पर बैन जैसे नियम भी लागू हैं, जबकि कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है. इन पाबंदियों का मकसद दिल्ली-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना है.
GRAP-3 के तहत छूट के मामले में, दूध, सब्जियां, दवाएं और अन्य जरूरी सामान सप्लाई करने वाली गाड़ियों को छूट है. इसमें CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI कंप्लायंट गाड़ियां शामिल हैं. कंस्ट्रक्शन के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और ISBT (इंटर-स्टेट बस टर्मिनल) से संबंधित प्रोजेक्ट्स को जारी रखने की इजाजत है.
Today Panchang 11 February 2026: आज 11 फरवरी 2026, बुधवार का दिन है. हिंदू पंचांग…
Abhishek Sharma Health Update: भारत और नामीबिया के बीच 12 जनवरी को मैच खेला जाना…
Rohit Pawar: एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के…
हाल ही में वर्ल्ड पिकलबॉल लीग मैच से सामंथा और राज निदिमोरू का एक वीडियो…
Ashna Roy vs ITC Hotels: दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में खराब हेयरकट की…
क्राइम न्यूज: एक पति ने अपनी ही पत्नी को कुछ पैसों के लालच में आकर…