नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के निर्देश पर निगम की दुकानों का किराया न चुकाने वाले किरायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। निगम की प्रवर्तन टीम ने टॉप 10 बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। यदि यह किराया 29 जुलाई तक जमा नहीं होता, तो संबंधित दुकानों को सील कर निगम अपने कब्जे में ले लेगा।
प्रवीण वालिया, करनाल India News (इंडिया न्यूज), Karnal Municipal Corporation : नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के निर्देश पर निगम की दुकानों का किराया न चुकाने वाले किरायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। निगम की प्रवर्तन टीम ने टॉप 10 बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। यदि यह किराया 29 जुलाई तक जमा नहीं होता, तो संबंधित दुकानों को सील कर निगम अपने कब्जे में ले लेगा।
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि इन दुकानों पर कुल ₹22,01,023 रुपये का बकाया है, जिसमें ब्याज की राशि भी शामिल है। किराएदारों को गत सप्ताह ही अंतिम नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस की पालना नहीं की। अब हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी और दुकानें सील की जाएंगी।
क्र.सं. दुकान नम्बर व मार्केट का नाम किराएदार का नाम बकाया राशि (₹)
नगर आयुक्त ने बताया कि इस वित्त वर्ष में अब तक नगर निगम के खजाने में लगभग ₹45 लाख किराए के रूप में जमा हो चुके हैं, जिसमें बकाया और चालू किराया दोनों शामिल हैं। उन्होंने सभी किराएदारों से अपील की है कि वे समय पर किराया जमा कर दुकाभीन बचाएं। अन्यथा नगर निगम मजबूरन सख्त कार्रवाई करेगा।
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