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20 लाख जनसंख्या के साथ फरीदाबाद प्रदेश की सबसे बड़ी, 1.59 लाख के साथ मानेसर सबसे छोटी नगर निगम, अंबाला-पंचकूला निगमों की जनसंख्या भी कानूनन आवश्यक सीमा से कम

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट और म्युनिसिपल  कानून जानकार  हेमंत कुमार ने हरियाणा की सभी 87 शहरी निकायों ( नगर निगमों , नगरपालिका परिषदों और नगरपालिका समितियों)  की जनसँख्या, उनके अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज (संपत्तियों) और उनके क्षेत्रफल के  सम्बन्ध में  ताज़ा जारी आधिकारिक आंकड़ों, जो 18 जुलाई  2025 तक अपडेटेड हैं, का विश्लेषण  करके  बताया कि प्रदेश के वर्तमान ग्यारह  नगर निगमों में फरीदाबाद नगर निगम जनसँख्या की दृष्टि से हरियाणा में सबसे ऊपर है जहाँ की ताज़ा आबादी 19 लाख 99 हजार 655 है अर्थात करीब 20 लाख है।

India News (इंडिया न्यूज), Haryana Nagar Nigam : पानीपत  नगर निगम, जिसका क्षेत्रफल 60.47 वर्ग कि.मी. है. हरियाणा में स्थापित कुल 11 नगर निगमों में जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में तीसरे  पायेदान पर है। हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों अनुसार पानीपत  नगर निगम की आबादी 6 लाख 89 हजार 595 है। जहाँ तक पानीपत  निगम क्षेत्र के अंतर्गत रजिस्टर्ड संपत्तियों का विषय है, तो इनकी संख्या 1 लाख 81 हज़ार 87 है।

  • 18 जुलाई 2025 तक के आधिकारिक आंकड़ों अनुसार पानीपत  नगर निगम की जनसँख्या 6.90 लाख जबकि इसके अंतर्गत 1.81 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज

कानूनन आवश्यक सीमा तीन लाख से भी कम

बहरहाल, ऐसा  सुनने और पढ़ने में भले में आश्चर्यजनक प्रतीत हो परन्तु सत्य यही है कि हरियाणा में मौजूदा स्थापित 11 नगर निगमों में से तीन नामत: अम्बाला, मानेसर और  पंचकूला में  ताज़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनसँख्या कानूनन आवश्यक सीमा तीन लाख से भी कम है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एडवोकेट और म्युनिसिपल  कानून जानकार  हेमंत कुमार ने हरियाणा की सभी 87 शहरी निकायों ( नगर निगमों , नगरपालिका परिषदों और नगरपालिका समितियों)  की जनसँख्या, उनके अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज (संपत्तियों) और उनके क्षेत्रफल के  सम्बन्ध में  ताज़ा जारी आधिकारिक आंकड़ों, जो 18 जुलाई  2025 तक अपडेटेड हैं, का विश्लेषण  करके  बताया कि प्रदेश के वर्तमान ग्यारह  नगर निगमों में फरीदाबाद नगर निगम जनसँख्या की दृष्टि से हरियाणा में सबसे ऊपर है जहाँ की ताज़ा आबादी 19 लाख 99 हजार 655 है अर्थात करीब 20 लाख है।  

गुरुग्राम नगर निगम 11 लाख 1 हजार 45 की जनसंख्या के साथ-साथ दूसरे पायदान पर

वहीं गुरुग्राम नगर निगम 11 लाख 1 हजार 45 की जनसंख्या के साथ-साथ दूसरे पायदान पर है। 6 लाख 89 हजार 595 की आबादी के साथ पानीपत नगर निगम और उसके बाद  यमुनानगर नगर निगम  है जहाँ की जनसँख्या  5 लाख 44 हजार 95 है, तत्पश्चात रोहतक नगर निगम में  4 लाख 58 हजार 452,  उसके बाद  करनाल की 4 लाख 6 हज़ार 202,   उसके पश्चात  सोनीपत नगर निगम की 3 लाख 74 हज़ार 817, फिर  पंचकूला नगर निगम की 2 लाख 93 हज़ार 592, उसके बाद अम्बाला नगर निगम की 2 लाख 55 हजार 276 जबकि  अंतिम स्थान पर  मानेसर नगर निगम की मात्र 1 लाख 59 हजार 675 है. इस प्रकार हरियाणा में अम्बाला, मानेसर और पंचकूला नगर निगमों की ताज़ा जनसँख्या ताज़ा आधिकारिक आंकड़ों अनुसार  कानूनन आवश्यक सीमा न्यूनतम तीन लाख से कम है।

पंचकूला नगर निगम में 1 लाख 3 हजार 668 रजिस्टर्ड  संपत्तियां

जहाँ तक उपरोक्त सभी 11 नगर निगमों में  रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज (संपत्तियों) का विषय है, तो हेमंत ने बताया कि  फरीदाबाद नगर निगम में 7 लाख 30 हजार 171, गुरुग्राम नगर निगम में में 7 लाख 1 हजार 151, रोहतक नगर निगम में 2 लाख  18 हजार 707, यमुनानगर नगर निगम में 2 लाख  15 हजार 580, सोनीपत  नगर निगम 1 लाख 97 हज़ार 905, पानीपत नगर निगम में 1 लाख 81 हजार 87, करनाल नगर निगम में 1 लाख 70 हजार 782 , मानेसर नगर निगम में 1 लाख 67 हजार 569,  अम्बाला नगर निगम  में 1 लाख 25 हजार 940  जबकि पंचकूला नगर निगम में 1 लाख 3 हजार 668 रजिस्टर्ड संपत्तियां है।

यह आंकड़े 18 जुलाई  2025 तक अपडेटेड

उपरोक्त आंकड़ों की आधिकारिक  प्रमाणिकता के बारे में हेमंत ने बताया कि जहाँ तक उपरोक्त दर्शाए गए  जनसँख्या के आंकड़ों  का विषय है, तो इस डेटा का स्त्रोत हरियाणा सरकार का नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सिटीजन रिसोर्सेज इनफार्मेशन विभाग) है एवं यह आंकड़े 18 जुलाई  2025 तक अपडेटेड हैं। वहीं जहाँ तक उपरोक्त दर्शायी गई संपत्तियों के डेटा   का विषय है, तो इस का स्त्रोत हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय  विभाग का प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल है एवं यह आंकड़े भी 18 जुलाई 2025 तक के हैं, जहाँ तक क्षेत्रफल के आंकड़ों का  मामला है, तो वह उक्त विभाग के जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली ) के अनुसार हैं। 

सम्बंधित निगम क्षेत्र में न्यूनतम तीन लाख की जनसंख्या होना आवश्यक

हेमंत ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के मौजूदा  प्रावधानों ( धारा 3 की उपधारा 2 के परन्तुक)  अनुसार  प्रदेश में  नगर निगम स्थापित करने हेतू उस सम्बंधित निगम क्षेत्र में न्यूनतम तीन लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि इसी माह 10 जुलाई 2025 को  हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रदेश के राजकीय गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना मार्फ़त अंबाला, पंचकूला‌ और सोनीपत नगर निगमों के अगले आम चुनाव के लिए ताजा परिसीमन अर्थात वार्डबंदी करने  हेतु हरियाणा परिवार पहचान कानून, 2021 के अंतर्गत स्थापित परिवार  सूचना डेटा कोष के प्रासंगिक प्रावधानों अनुसार 1 जुलाई  2025 की तारीख निर्धारित की गई अर्थात इस तिथि को उक्त तीन नगर निगमों में मौजूद जनसँख्या को पैमाना बनाकर उपरोक्त तीनो नगर निगमों में ताजा वार्ड निर्धारित किए जाएंगे।

अब चूँकि उपरोक्त तारीख तक सोनीपत नगर निगम की जनसंख्या तो 3.75 लाख होने कारण न्यूनतम तीन लाख के आवश्यक सीमा की आवश्यकता पूरा करती है परन्तु अम्बाला नगर निगम  की 2.55 लाख और पंचकूला नगर निगम की 2.93 लाख होने से इन दोनों नगर निगमों के आगामी आम चुनावों पर गंभीर कानूनी पेंच फंस सकता है। वैसे इसी वर्ष मानेसर नगर निगम के पहले आम चुनाव भी कराये गए थे जहाँ की जनसंख्या हालांकि तीन लाख से लगभग आधी 1 लाख 61 हजार थी। 

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