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हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, शिवपुरी CMHO पर गिरी गाज; जानें पूरा मामला

Shivpuri CMHO Suspended: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी का मामला सामने आया है. इस मामले में शिवपुरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. संजय ऋषीश्वर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. जानें क्या है मामला...

Shivpuri CMHO Suspended: स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही और न्यायालयीन आदेशों की अनदेखी का मामला सामने आने के बाद लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ने सख्त कार्रवाई करते हुए शिवपुरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. संजय ऋषीश्वर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

यह कार्रवाई मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में लंबित अवमानना प्रकरण में समयसीमा के भीतर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण की गई है.

दरअसल, रिट याचिका क्रमांक 7460/2010 (रामप्रताप सिंह भदौरिया एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन) में 3 जनवरी 2018 को पारित आदेश का लंबे समय तक पालन नहीं हो सका. इसके चलते अवमानना याचिका क्रमांक 1842/2018 दायर की गई थी. इस प्रकरण में विभाग द्वारा डॉ. ऋषीश्वर को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनकी जिम्मेदारी न्यायालय में समय पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना था.

डेडलाइन चूकी, कोर्ट ने जताई नाराजगी

उच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2026 को स्पष्ट निर्देश देते हुए 20 अप्रैल 2026 तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा था. साथ ही चेतावनी दी गई थी कि तय समयसीमा में रिपोर्ट दाखिल नहीं होने पर संबंधित पक्ष के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इसके बावजूद निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिस पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई में अनुपालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है.

लापरवाही को माना गया कदाचार

विभागीय जांच में पाया गया कि संपर्क अधिकारी होने के बावजूद डॉ. ऋषीश्वर ने समय पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की, जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलंब हुआ और शासन की छवि प्रभावित हुई. इसे कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन की श्रेणी में कदाचार माना गया.

इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत डॉ. संजय ऋषीश्वर को निलंबित किया गया है.

निलंबन अवधि के निर्देश

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्वालियर संभाग निर्धारित किया गया है. साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा.

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Ankush Upadhyay

अंकुश उपाध्याय युवा पत्रकार हैं. उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी (CCS) से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है. फिलहाल वह इंडिया न्यूज डिजिटल के साथ जुड़कर स्पोर्ट्स के लिए लेखन का काम कर रहे हैं. इससे पहले वह हरिभूमि डिजिटल डिपार्टमेंट में बतौर लेखक अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

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