<

Chhattisgarh News: कोर्ट ने पिता-पुत्र को सुनाई 10 साल की सजा, 2 भाइयों पर तलवार से किया था हमला

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में दो भाइयों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पिता-पुत्र को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है. पिछले साल दोषियों ने दशगात्र कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद में तलवार से दो भाइयों पर जानलेवा हमला किया था.

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में दो भाइयों पर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले पिता-पुत्र को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता सेवा सिंह धुर्वे और पुत्र गोविंद सिंह धुर्वे को 10-10 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है. इस मामले में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह द्वारा की गई, जिन्होंने ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध दोष सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

घटनाक्रम के अनुसार, 18 जून 2025 की रात ग्राम टीकरकला में एक दशगात्र कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ था. प्रार्थी सौरभ भट्ट जब अपने भाई संदीप भट्ट को लेने वहां पहुंचा, तब आरोपी गोविंद धुर्वे पुराने विवाद को लेकर गाली-गलौज करने लगा. विवाद बढ़ने पर गोविंद अपने पिता सेवा सिंह धुर्वे को बुला लाया, जो अपने साथ धारदार तलवार लेकर आया था. दोनों ने मिलकर संदीप भट्ट पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया. जब संदीप ने अपना बचाव करने की कोशिश की, तो तलवार के वार से उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं. बीच-बचाव करने आए सौरभ भट्ट के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की. 

दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

प्रत्यक्षदर्शियों के हस्तक्षेप के कारण दोनों भाइयों की जान बच सकी. बाद में दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.  ​मामले की सुनवाई के दौरान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने पाया कि आरोपियों ने न केवल जानलेवा हमला किया, बल्कि प्रतिबंधित हथियार का अवैध रूप से उपयोग भी किया. साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद, कोर्ट ने दोनों पिता पुत्र  आरोपियों को बीएनएस एक्ट की धारा 109, 3(5), के तहत 10 साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपया का अर्थदंड  तथा धारा 118, 3(5) के तहत छह महीने के सश्रम कारावास और 500 अर्थदंड की सजा सुनाई है.

साथ ही आयुध अधिनियम के तहत पिता सेवा सिंह को धारा 25 (1- क) और 27(2)  के तहत दोषी करार दिया और 7 साल के सश्रम कारावास और ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई. सजा सुनाते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समाज में इस तरह के हिंसक कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है. फैसले के बाद दोनों दोषियों को जेल वारंट तैयार कर सजा भुगतने हेतु जिला जेल पेंड्रारोड भेज दिया गया है.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Ankush Upadhyay

अंकुश उपाध्याय युवा पत्रकार हैं. उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी (CCS) से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है. फिलहाल वह इंडिया न्यूज डिजिटल के साथ जुड़कर स्पोर्ट्स के लिए लेखन का काम कर रहे हैं. इससे पहले वह हरिभूमि डिजिटल डिपार्टमेंट में बतौर लेखक अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

Share
Published by
Ankush Upadhyay

Recent Posts

दूषित भोजन की शिकायत करना पड़ा भारी,शिक्षक बर्खास्त,मीडिया कर्मियों पर मुकदमा दर्ज

जामों ब्लॉक सभागार में आयोजित जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भोजन की गुणवत्ता को लेकर…

Last Updated: May 5, 2026 17:10:15 IST

यथार्थ के हत्यारे का हिसाब: 2.5 साल की जंग, उम्रकैद और ₹1 लाख का दंड, सबूत के अभाव में 6 बचे!

यथार्थ विक्रम सिंह की हत्या के ढ़ाई साल बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें…

Last Updated: May 5, 2026 17:08:24 IST

सीएम रेस में ट्विस्ट! अमित शाह क्यों खुद संभाल रहे बंगाल की कमान? अन्य राज्यों में कौन बनें पर्यवेक्षक

West Bengal Observer: पश्चिम बंगला के साथ-साथ असम और पुडुचेरी में बीजेपी ने कई मंत्रियों…

Last Updated: May 5, 2026 16:54:14 IST

CM योगी की सौगात: शिक्षामित्रों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी, बलिया में मंत्री ने बांटे 18-18 हजार के चेक

UP Shikshamitra Honorarium Hike: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को ऐतिहासिक सौगात देते हुए मानदेय…

Last Updated: May 5, 2026 16:29:34 IST

MP: मुरैना के चंबल में 2 किमी तक दौड़ी रेत माफिया की ट्रॉली, वन विभाग ने फिल्मी अंदाज में दबोचा

Murena Latest News: वन विभाग की टीम ने जब वाहन को रोकने का प्रयास किया,…

Last Updated: May 5, 2026 17:02:22 IST

हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, शिवपुरी CMHO पर गिरी गाज; जानें पूरा मामला

Shivpuri CMHO Suspended: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी का मामला…

Last Updated: May 5, 2026 15:46:22 IST