Prohibition in Lucknow: विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के मद्देनजर लखनऊ में 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन शराब की बिक्री बंद रहेगी। जिलाधिकारी विशाख जी के आदेश के तहत देशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग-ताड़ी की दुकानें, बार, थोक-फुटकर बिक्री प्रतिष्ठान और सैन्य-अर्धसैनिक कैंटीनों में भी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। आदेश तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
लखनऊ में दो दिन नहीं मिलेगी शराब
Prohibition in Lucknow: विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन को देखते हुए राजधानी लखनऊ में शराब की बिक्री पर दो दिन के लिए रोक रहेगी. जिलाधिकारी विशाख जी ने मतदान और मतगणना के मद्देनजर 23 और 27 अक्टूबर को जिले की सभी आबकारी दुकानों और मदिरा बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. इस दौरान शराब की दुकानों से लेकर बार और सैन्य-अर्धसैनिक कैंटीनों तक में मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले अनुज्ञापनधारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक, 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. यह फैसला विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इन दोनों तारीखों पर जिले में मदिरा बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों को निर्धारित आदेश का पालन करना होगा.
प्रतिबंध के दायरे में देशी शराब की दुकानें, कंपोजिट शॉप और मॉडल शॉप शामिल हैं. इसके अलावा भांग और ताड़ी की दुकानों के साथ बार भी बंद रहेंगे. प्रशासन के आदेश के अनुसार, इन सभी प्रतिष्ठानों पर मतदान और मतगणना के दिन मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकेगी.
यह प्रतिबंध केवल आम शराब की दुकानों तक सीमित नहीं है. थोक और फुटकर मदिरा बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही सैन्य और अर्धसैनिक कैंटीनों में भी मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. यानी निर्धारित दोनों दिनों में शराब की बिक्री से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों पर यह आदेश लागू होगा.
जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश जारी करते हुए साफ किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले अनुज्ञापनधारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में सभी संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों को निर्धारित तारीखों पर बिक्री बंद रखनी होगी. निर्वाचन के मद्देनजर जारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी.
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