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UP Transfer Policy 2026: योगी सरकार का एलान, 3 साल से एक जगह जमा कर्मचारियों का होगा ट्रांसफर

UP Transfer Policy 2026: उत्तर प्रदेश के जिलों में लगातार 3 साल से तैनात सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा.

Written By: JP YADAV
Edited By: Gaurav Verma
Last Updated: 2026-04-17 15:00:19

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UP Transfer Policy 2026: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर सामने आ रही है. यूपी में सत्तासीन योगी आदित्यनाथ सरकार ने तबादला नीति 2026-27 का एलान कर दिया है. इसके तहत तीन साल से एक ही जगह जमा सरकार कर्मचारियो का तबादला किया जाएगा, हालांकि इस नीति में दिव्यांग कर्मचारियों को राहत प्रदान की गई है. इसके अलावा दो दंपती सरकारी नौकरी में हैं उन्हें भी राहत प्रदान की गई है. 

कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार 

वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ट्रांसफर नीति का मसौदा तैयार किया है. अगली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलेगी. इस मसौदे में कहा गया है कि जो कर्मचारी या अधिकारी पिछले 3 साल और मंडल स्तर पर 7 साल से जमा हैं. उनका ट्रांसफर हर हाल किया जाएगा. कर्मचारियों को दूसरे स्थान या विभाग में भी भेजा जाएगा. 

क और ख समूह के 20 प्रतिशत होंगे तबादले

नई तबादला नीति के अनुसार, समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों के लिए 20 प्रतिशत तबादले होंगे, इसी तरह समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 10 प्रतिशत है.    40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारी सामान्य तबादलों से छूट प्राप्त कर सकेंगे. यदि कोई दिव्यांग कर्मचारी स्वयं तबादला चाहता है तो उसे अपनी पसंद के जिले में प्राथमिकता के आधार पर तैनाती दी जाएगी.

पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में तो मिलेगी राहत 

सरकारी कर्मचारी हों या फिर अधिकारी, अगर पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं तो ट्रांसफर में राहत मिलेगी. सरकार का प्रयास होगा कि दोनों को एक ही जिले/मंडल में तैनाती मिले. 

यहां पर बता दें कि हर साल अप्रैल मई महीने में यूपी सरकार तबादला नीति का एलान करती है. इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों को राहत और सहूलियत देना है, जिससे वो अपना काम सही तरीके और सहज हो कर सकें. 

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Written By: JP YADAV
Edited By: Gaurav Verma
Last Updated: 2026-04-17 15:00:19

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UP Transfer Policy 2026: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर सामने आ रही है. यूपी में सत्तासीन योगी आदित्यनाथ सरकार ने तबादला नीति 2026-27 का एलान कर दिया है. इसके तहत तीन साल से एक ही जगह जमा सरकार कर्मचारियो का तबादला किया जाएगा, हालांकि इस नीति में दिव्यांग कर्मचारियों को राहत प्रदान की गई है. इसके अलावा दो दंपती सरकारी नौकरी में हैं उन्हें भी राहत प्रदान की गई है. 

कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार 

वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ट्रांसफर नीति का मसौदा तैयार किया है. अगली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलेगी. इस मसौदे में कहा गया है कि जो कर्मचारी या अधिकारी पिछले 3 साल और मंडल स्तर पर 7 साल से जमा हैं. उनका ट्रांसफर हर हाल किया जाएगा. कर्मचारियों को दूसरे स्थान या विभाग में भी भेजा जाएगा. 

क और ख समूह के 20 प्रतिशत होंगे तबादले

नई तबादला नीति के अनुसार, समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों के लिए 20 प्रतिशत तबादले होंगे, इसी तरह समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 10 प्रतिशत है.    40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारी सामान्य तबादलों से छूट प्राप्त कर सकेंगे. यदि कोई दिव्यांग कर्मचारी स्वयं तबादला चाहता है तो उसे अपनी पसंद के जिले में प्राथमिकता के आधार पर तैनाती दी जाएगी.

पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में तो मिलेगी राहत 

सरकारी कर्मचारी हों या फिर अधिकारी, अगर पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं तो ट्रांसफर में राहत मिलेगी. सरकार का प्रयास होगा कि दोनों को एक ही जिले/मंडल में तैनाती मिले. 

यहां पर बता दें कि हर साल अप्रैल मई महीने में यूपी सरकार तबादला नीति का एलान करती है. इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों को राहत और सहूलियत देना है, जिससे वो अपना काम सही तरीके और सहज हो कर सकें. 

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