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केरल में सहायक उप-निरीक्षक निलंबित, यौन शोषण का था आरोप

इंडिया न्यूज़ (वायनाड, ASI booked under POCSO Act suspended in Kerala): केरल के वायनाड जिले में एक सहायक उप-निरीक्षक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। अंबालावेल पुलिस स्टेशन ग्रेड एएसआई बाबू के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे […]

BY: Roshan Kumar • UPDATED :
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इंडिया न्यूज़ (वायनाड, ASI booked under POCSO Act suspended in Kerala): केरल के वायनाड जिले में एक सहायक उप-निरीक्षक के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है।

अंबालावेल पुलिस स्टेशन ग्रेड एएसआई बाबू के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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दो बहनों के यौन-शोषण का है आरोप

लड़की की शिकायत के बाद वायनाड पुलिस प्रमुख ने जांच की और इस संबंध में उप महानिरीक्षक से रिपोर्ट सौंपी।  डीआईजी ने रिपोर्ट के आधार पर उनके निलंबन का आदेश दिया।

पांच साल पहले केरल के एक अन्य पोक्सो मामले में केरल के वालयार की दो नाबालिग बहनों को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था। बड़ी बहन, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, 13 जनवरी, 2017 को अपने घर में फंदे से लटकी पाई गई थी। दो महीने के भीतर, उसकी नौ वर्षीय बहन भी 4 मार्च, 2017 को अपने घर में लटकी पाई गई थी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, दोनों लड़कियों का यौन शोषण किया गया। छोटी बच्ची के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो फांसी पर लटकने की आशंका तक जताई गई थी। मां ने यह भी दावा किया कि उसकी दो बेटियों की हत्या की गई है।

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