होम / आज़म खान की विधानसभा सदस्यता रद्द

आज़म खान की विधानसभा सदस्यता रद्द

Roshan Kumar • LAST UPDATED : October 28, 2022, 8:42 pm IST

इंडिया न्यूज़ (लखनऊ, Azam Khan disqualified from the membership of the UP Legislative Assembly): सपा नेता और रामपुर विधायक आजम खान को, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के अनुसार, विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आज़म को 2019 के अभद्र भाषा के मामले में 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

रामपुर जिला अदालत द्वारा 2019 के अभद्र भाषा के मामले में खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई और उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता खो दी है। क्योंकि  कारावास की अवधि दो वर्ष से अधिक है। साल 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यदि कोई विधायक, एमएलसी या सांसद किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की जेल हो जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है।

आजम खान ने रामपुर (यूपी) से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन मार्च 2022 में यूपी राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने यह सीट खाली कर दी थी। सपा नेता ने सीतापुर जेल में बंद रहते हुए रामपुर से 2022 का विधानसभा चुनाव जीता था।

इससे पहले गुरुवार को, समाजवादी पार्टी के नेता और दो अन्य आरोपियों को सुनाई गई थी। हालांकि, उन्हें जमानत दे दी गई है और सजा के खिलाफ अपील करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

2019 में दर्ज हुआ था मामला

उत्तर प्रदेश के सीएम और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के लिए अप्रैल 2019 में खान के खिलाफ रामपुर में मामला दर्ज किया गया था।

यह बयान दिया था

2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, खान ने रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उम्मीदवार संजय कपूर के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी का इस्तेमाल किया था।

इसी साल जेल से हुए थे रिहा

इस साल की शुरुआत में, आजम खान को सीतापुर जिला जेल से रिहा किया गया था, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें धोखाधड़ी के एक कथित मामले में अंतरिम जमानत दी थी। सपा नेता को रामपुर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में भी जमानत मिल गई थी.

खान फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है क्योंकि उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इससे पहले सपा नेता को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अक्टूबर 2022 को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। मामला 2017 में निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई मशीनों के गायब होने से संबंधित था, जिसके लिए इस साल 19 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था.

बकुर खान नाम के शख्स ने मामले को सामने लाया। बाद में मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के परिसर में बुलडोजर, वाहक और अन्य सामग्री सहित लापता मशीनरी मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

10 मई, 2022 को, इलाहाबाद HC ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के गलत कब्जे से संबंधित एक मामले में खान को अंतरिम जमानत दे दी।

आजम खान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1980 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी (सेक्युलर) के टिकट पर रामपुर से जीतकर की थी। उन्होंने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों सरकारों में मंत्री के रूप में कार्य किया है।

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Air India Express: कोच्चि जाने वाले एयर इंडिया विमान के इंजन में लगी आग, बेंगलुरु हवाईअड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग- Indianews
Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया- Indianews
RCB vs CSK: चिन्नास्वामी थ्रिलर के बाद गुस्से में दिखे एमएस धोनी, विराट कोहली हुए इमोशनल- Indianews
IPL 2024 RCB vs CSK: RCB की धमाकेदार वापसी, CSK को हरा प्लेऑफ में पहुंचे- Indianews
Lalu Prasad Yadav: ‘मैं तुम्हें अपना ऊंट दूंगा..’, विरासत कर पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर लालू प्रसाद यादव का तंज- Indianews
Putin-Xi Jinping: ‘उनके लिए अच्छा…’, पुतिन और शी जिनपिंग के गले मिलने पर अमेरिका ने उड़ाया मजाक- Indianews
Shoaib Akhtar अपने बटुए में Sonali Bendre की रखते थे तस्वीर? कहा था- किसी भी हद तक जाने को तैयार- Indianews
ADVERTISEMENT