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विधायक खरीद मामला: बीआरएस नेता पायलट रोहित रेड्डी को ईडी ने तलब किया

Roshan Kumar • LAST UPDATED : December 17, 2022, 11:23 am IST

इंडिया न्यूज़ (हैदराबाद, BRS MLA pilot Rohit reddy summoned by ED in MLA Poaching Case): भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक पायलट रोहित रेड्डी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलब किया है।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि तत्कालीन तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ शिकायतकर्ता रेड्डी को 19 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

ED notice
ईडी द्वारा दिया गया नोटिस.

कई दस्तावेज साथ लाने को कहा गया

उन्हें लेन-देन के दस्तावेजों और अपने आधार कार्ड के साथ हैदराबाद में ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। रोहित तेलंगाना के तंदूर सीट से विधायक है।

उन्हें आधार कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड सहित उनके और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के विवरण के साथ-साथ उनके और उनके परिवार की अचल और चल संपत्तियों के विवरण सहित दस्तावेजों की प्रतियां जमा करने के लिए कहा गया है।

उन्हें स्वामित्व वाली कंपनियों/फर्मों की सूची, शेयरों का विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। 1 अप्रैल, 2015 से उनके या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अधिग्रहीत सभी कंपनियां, (बेचे गए शेयरों सहित) और कंपनियों द्वारा अधिग्रहीत/बेची गई सभी चल और अंचल संपत्तियों का विवरण और अन्य के साथ-साथ सभी लेखापरीक्षित वार्षिक रिटर्न/बैलेंस शीट की प्रतियां विवरण लाने के लिए भी कहा गया है।

बायो-डेटा भी माँगा गया

ईडी द्वारा जारी किए गए समन में कहा गया है कि रेड्डी को बायो-डेटा प्रारूप में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जमा करने के लिए भी कहा गया है।

ईडी के अधिकारियों ने हालांकि समन नोटिस के पीछे की वजह के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। पायलट रोहित रेड्डी ने स्वीकार किया कि उन्हें ईडी से नोटिस मिला है।

रेड्डी ने मीडिया से कहा, “उन्होंने (ईडी) मुझसे मेरा बायोडाटा मांगा है। अगर वे चाहें तो वे मेरे ऑनलाइन हलफनामों की जांच कर सकते हैं, जो मैंने चुनाव के समय जमा किए थे।”

26 अक्टूबर को दर्ज हुआ था मामला

26 अक्टूबर को रेड्डी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में दिल्ली के रामचंद्र भारती उर्फ ​​​​सतीश शर्मा, तिरुपति के नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी नाम के तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था।

प्राथमिकी में, रेड्डी ने आरोप लगाया कि रामचंद्र भारती जो दिल्ली से हैदराबाद आए थे, और हैदराबाद के नंद कुमार, दोनों भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे, उनसे मिले थे और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी।

रेड्डी ने यह भी कहा कि उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर वह भाजपा में शामिल नहीं हुए तो उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा छापेमारी की जाएगी।

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