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चंदा कोचर और दीपक कोचर के रिहाई का आदेश, कोर्ट ने कहा 'गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं'

Roshan Kumar • LAST UPDATED : January 9, 2023, 11:47 am IST

इंडिया न्यूज़ (मुंबई, Chanda Kochhar Wins Case Against CBI, Court Says Arrest Not Per Law): आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी, जिसके बाद दोना का रिहा होना तय है।

उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 23 दिसंबर को वीडियोकॉन समूह को प्रदान किए गए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था , मामला तब का है जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी।

2019 में दर्ज हुआ था मामला

कोचर ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत जांच शुरू करने के लिए मंजूरी अनिवार्य है, और एजेंसी को इस जांच को शुरू करने के लिए ऐसी कोई मंजूरी नहीं मिली है।

सीबीआई ने दीपक कोचर, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रबंधित कंपनियों न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स (एनआरएल) के साथ, वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को 2019 में आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान ओर आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया था।

2010 से 2012 के बीच घोटाले का आरोप

सीबीआई का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं मंजूर कीं।

इसने आगे आरोप लगाया कि बदले की भावना के एक हिस्से के रूप में, वेणुगोपाल धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के माध्यम से नूपावर रिन्यूएबल्स में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया ओर फिर गलत माध्यम से दीपक कोचर द्वारा प्रबंधित पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को एसईपीएल स्थानांतरित कर दिया। यह सारा निवेश 2010 से 2012 के बीच किया गया था।

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