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Mutilated notes: अगर आपके पास भी है कटे-फटे नोट तो जान लीजीए कहा होंगे एक्सचेंज

इंडिया न्यूज़:(Mutilated notes can be changed at the bank for free) अक्सर लोगों को नोटों की गड्डियों के साथ में कटे-फटे पुराने नोट चले आते हैं तो कभी किसी दुकानदार के द्वारा दे दिये जाते हैं। जिसके बाद दुकानदार के पास जाकर उन्‍हें कुछ कमीशन देकर कटे-फटे नोट बदलवा तो लेते हैं, लेकिन क्या आपको […]

BY: Himanshu Pandey • UPDATED :
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इंडिया न्यूज़:(Mutilated notes can be changed at the bank for free) अक्सर लोगों को नोटों की गड्डियों के साथ में कटे-फटे पुराने नोट चले आते हैं तो कभी किसी दुकानदार के द्वारा दे दिये जाते हैं। जिसके बाद दुकानदार के पास जाकर उन्‍हें कुछ कमीशन देकर कटे-फटे नोट बदलवा तो लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता हैं कि आपके कटे-फटे नोट फ्री में बैंक में बदले जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कहा जा कर आप अपने फटे नोट को बदल सकते हैं ।

 

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  • किस बैंक में बदले जाते हैं फटे नोट
  • एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं?

किस बैंक में बदले जाते हैं फटे नोट

भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी सीमा भी तय की रखी हैं। बता दें कि कोई भी कटा-फटा नोट किसी कॉओपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक और रूरल बैंक में नहीं बदलवा सकते बल्कि राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के साथ प्राइवेट बैंकों में सिर्फ नोट बदलवा सकते हैं और जिस बैंक मे आप नोट बदलवाने जा रहे हैं, उस बैंक में आपका अकाउंट होना बेहद जरूरी हैं।

एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं?

आरबीआई ने नोट बदलने की सीमा तय की हुई है जिसमें 1 व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को एक्सचेंज करवा सकता है और इन बीस नोटों की वैल्‍यू सिर्फ 5 हजार रुपये होनी चाहिए। 20 नोट और 5 हजार रुपये से कम होने पर बैंक ये नोट एक्‍सचेंज कर देगा। लेकिन इससे अधिक के नोट है तो बैंक कटे-फटे नोट ले तो लेगा पर पैसे ग्राहक के खाते में डालेगा जिसमे थोड़ा समय भी लगता है।

आरबीआई का क्या हैं गाइडलाइन

आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई बैंक आपके कटे-फटे पुराने नोट लेने से मना करता है तो उस बैंक के खिलाफ आईरबीआई द्वारा कड़ी कार्रवाई करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कटे-फटे पुराने नोट न बदलने की स्थिति मे आप बैंक के खिलाफ अधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं ।

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Tags:

RBIReserve Bank of Indiaआरबीआई

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