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Maharashtra Politics: शिंदे की शिवसेना बताने के बाद क्या बोले स्पीकर राहुल नार्वेकर? SC के फैसले पर कही ये बात

Mudit Goswami • LAST UPDATED : January 11, 2024, 9:31 am IST
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Maharashtra Politics: शिंदे की शिवसेना बताने के बाद क्या बोले स्पीकर राहुल नार्वेकर? SC के फैसले पर कही ये बात

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India News (इंडिया न्यूज), Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला लेते हुए शिंदे गुट की शिवसेना को असली बताया है। राहुल नार्वेकर ने फैसले में कहा कि एकनाथ शिंदे के पास 55 में से 37 विधायक हैं, और उनके 16 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रहेगी।

अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गुरूवार को उद्धव ठाकरे खेमे के सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराने के अपने फैसले के बारे में बताया कि एक सवाल जो शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने स्पष्ट रूप से पूछा था। उन्होंने कहा कि हालांकि भरत गोगावले को व्हिप के रूप में नामित करना उचित है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए व्हिप ठाकरे गुट के विधायकों को पर्याप्त और उचित तरीके से दिया गया था।

फैसले के बाद नार्वेकर ने क्या कहा?

नार्वेकर ने मीडिया को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि यह सेवा पूर्ण नहीं है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि यह व्हिप ठाकरे गुट के विधायकों पर ठीक से लागू किया गया था। चूंकि यह फ़िल्टर साफ़ नहीं किया गया था, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत यह मेरे लिए उचित नहीं था।”

स्पीकर नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाने को लेकर दिए गए निर्णय पर कहा, “अदालतों ने मुझसे यह बताने के लिए कहा था कि असली राजनीतिक दल कौन सा है, क्योंकि मूल राजनीतिक दल का व्हिप लागू होगा और उसे मान्यता दी जानी चाहिए। अदालत ने यही कहा।” उन्होंने कहा, इसलिए भरत गोगावले को व्हिप के रूप में मान्यता देने के बाद, यह सुनिश्चित करना भी उनका काम था कि व्हिप का ठीक से पालन हो।

क्या है मामला

बता दें कि जून 2022 से लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए, उन्होंने  शिंदे के गुट को असली शिवसेना का नाम दिया था। उनका ये निर्णय चुनाव आयोग के पास रखे शिवसेना के संविधान के 1999 संस्करण पर आधारित किया था। उस दौरान नार्वेकर ने कहा था कि श्री ठाकरे द्वारा 2018 में दिया गया संविधान का संस्करण रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने कहा था कि उस संविधान के अनुसार, उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को शिवसेना से हटाने की शक्ति नहीं है।

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