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Oreva compensation: ओरेवा समूह ने जमा किया 14.62 करोड़ का मुआवजा, मोरबी हादसा पीड़ितों को किया जाएगा वितरित

Oreva compensation: ओरेवा समूह ने गुजरात उच्च न्यायालय को बताया कि कंपनी ने मोरबी पुल त्रासदी के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजे के रूप में दिए जाने वाले 14.62 करोड़ रुपये की पूरी राशि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा कर दी है। उच्च न्यायालय ने फरवरी में राशि जमा करने का कहा था। अक्टूबर में […]

BY: Roshan Kumar • UPDATED :
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Oreva compensation: ओरेवा समूह ने गुजरात उच्च न्यायालय को बताया कि कंपनी ने मोरबी पुल त्रासदी के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजे के रूप में दिए जाने वाले 14.62 करोड़ रुपये की पूरी राशि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा कर दी है। उच्च न्यायालय ने फरवरी में राशि जमा करने का कहा था।

  • अक्टूबर में गिरा था पुल
  • मृतक के परिजनों को 10 लाख
  • घायलों को 2 लाख का मुआवजा

मोरबी कस्बे में पिछले साल 30 अक्टूबर को झूला पुल गिर गया था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी। ओरेवा समूह इस पुल के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था।

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Oreva compensation

22 फरवरी को आदेश

मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ को कंपनी की तरफ से सूचित किया गया। यह पैसा दो समान राशि की दो किस्तों में जमा किया गया। अदालत ने कहा कि खंडपीठ के 22 फरवरी के आदेश के अनुसार राशि का वितरण किया जाएगा।

वितरण करने का आदेश

22 फरवरी के आदेश में अदालत ने गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को पीड़ितों के उचित सत्यापन के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और संबंधित सरकारी अधिकारियों के समन्वय से वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने मंगलवार को अदालत को यह भी बताया कि उसने अपने 11 अप्रैल के आदेश के अनुसार मोरबी नगर पालिका को अधिक्रमण कर दिया है।

मृतकों के परिजनों को 10 लाख

अदालत ने 22 फरवरी, 2023 को कंपनी को 135 मृतकों में से प्रत्येक के परिजनों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये और दुर्घटना में घायल हुए 56 लोगों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था। अदालत ने कंपनी को मृतक और घायलों के परिवारों को भुगतान करने के लिए शुरू में प्रस्तावित अंतरिम मुआवजे की राशि को दोगुना करने का निर्देश दिया था।

सात बच्चों का पूरा खर्च

ई-बाइक, घरेलू उपकरणों और घड़ियों के निर्माण की कंपनी के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल को मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है और नौ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। कंपनी ने त्रासदी में अनाथ हुए सात बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, निवास की देखभाल करने और यह सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव दिया कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने संबंधित पेशे में काम करें।

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