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सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Roshan Kumar • LAST UPDATED : September 9, 2022, 4:08 pm IST
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सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सिद्दीकी कप्पन ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी.

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, SC grants bail to Kerala journalist Siddique Kappan): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था, जब वह हाथरस जाने के रास्ते पर थे, 19 वर्षीय दलित लड़की के कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या को कवर करने के लिए.

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि कप्पन को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने सुनवाई में पाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पीड़ित को न्याय की जरूरत है और एक आम आदमी को आवाज उठाने की जरुरत है और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या यह कानून की नज़र में अपराध है?

बदलाव के लिए विरोध जरुरी

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी से कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में न्याय की मांग को लेकर 2011 में इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी बदलाव लाने के लिए विरोध की जरूरत होती है, 2011 के विरोध के बाद कानूनों में बदलाव हुए। ये विरोध का प्रभाव होता है.

Siddique Kappan

पुलिस हिरासत में सिद्दीकी कप्पन.

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका का विरोध कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कप्पन पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि उनके चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं.

यूपी सरकार ने बताया था आतंकियों से संबंध

यूपी सरकार के मुताबिक “कप्पन के पीएफआई और इसकी छात्र शाखा, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) जैसे आतंकी फंडिंग / योजना संगठनों के साथ “गहरे संबंध” हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि इन संगठनों के कथित तौर पर तुर्की में आईएचएच जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों से संबंध पाए गए हैं।”

यूपी सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए हलकनामे के मुताबिक “मामले की जांच से पता चला है कि याचिकाकर्ता का चरमपंथी पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के साथ गहरा संबंध है, जिसमें सीएफआई, उसका शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से पी कोया (सिमी के पूर्व सदस्य) पीएफआई के कार्यकारी सदस्य और संपादक शामिल हैं। थेजस के प्रमुख पी कोया, ईएम अब्दुल रहमान के साथ, तुर्की में अल कायदा से जुड़े संगठन आईएचएच के साथ संबंध है और यह उनसे बातचीत करते हैं।”

वही कप्पन की जमानत अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि कप्पन एक स्थापित पत्रकार हैं और उनके पास 12 साल से अधिक का अनुभव है और वह दिल्ली प्रेस क्लब और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स दोनों के सदस्य हैं। संगठनों ने एक पत्रकार के रूप में कप्पन की साख को प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र जारी किए हैं.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 अक्टूबर, 2020 को मथुरा के मंट इलाके से कप्पन और तीन अन्य को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी इलाके में शांति और सौहार्द बिगाड़ने के लिए हाथरस जा रहे थे। पुलिस ने कहा था कि उसने मथुरा में पीएफआई के साथ संबंध रखने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मलप्पुरम से सिद्दीकी, मुजफ्फरनगर से अतीक-उर रहमान, बहराइच से मसूद अहमद और रामपुर से आलम के रूप में हुई है.

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