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India News(इंडिया न्यूज),Haryana News: हरियाणा के जींद के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 142 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले कुकर्मी प्रिंसिपल करतार सिंह को हरियाणा सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। उसने 142 नाबालिग लड़कियों का छह साल तक यौन उत्पीड़न किया था। पहले उसे निलंबित किया गया था। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। वहीं स्कूल में महिला प्रिंसिपल को नियुक्त किया गया है।
बता दें कि हरियाणा के जींद के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कम से कम 142 नाबालिग लड़कियों ने विद्यालय के प्रिंसिपल करतार सिंह पर छह साल की अवधि में उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना करने के बाद, जींद जिले के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल करतार सिंह को मंगलवार को हरियाणा सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया।
वहीं, उचाना उपमंडल मजिस्ट्रेट गुलजार मलिक की अध्यक्षता वाली एक समिति की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, जिसमें प्रिंसिपल को प्रथम दृष्टया यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 56 वर्षीय करतार सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया। उनके बर्खास्तगी आदेश संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत जारी किए जा रहे हैं, जो सक्षम प्राधिकारी को विभागीय जांच किए बिना संघ या राज्य सरकार के तहत नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों को बर्खास्त करने, हटाने या रैंक में कमी करने का अधिकार देता है।
जींद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि उचाना मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति के सामने 142 छात्राओं ने सिंह के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने 23 नवंबर को कहा, प्रारंभिक जांच करने वाली समिति ने करतार सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी पाया। समिति ने कक्षा 9, 10, 11 और 12 की 390 छात्राओं से बातचीत की। उनमें से 142 छात्रों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यौन उत्पीड़न की पुष्टि की है।
मंगलवार को एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि कदाचार के गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रवक्ता ने बताया कि गर्ल्स स्कूल में एक महिला प्रिंसिपल और 16 नए स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति की गई है। जींद पुलिस ने 30 अक्टूबर को उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 8 (यौन उत्पीड़न) और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उन्हें राज्य सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था। .
15 छात्रों के एक पत्र से जांच शुरू हुई। 31 अगस्त को, 15 छात्राओं ने देश के सबसे शक्तिशाली कार्यालयों – भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, हरियाणा के राज्यपाल और राज्य के शिक्षा मंत्री को संबोधित पांच पेज का पत्र लिखा।
पिछले हफ्ते, सीएम खट्टर ने कहा था कि सरकार ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा था, ”आरोपी, चाहे वह कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा।” उन्होंने कहा था कि जिंद स्कूल में एक महिला प्रिंसिपल को तैनात किया गया है और 16 अन्य स्टाफ सदस्यों का तबादला कर दिया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के साथ सेमिनार आयोजित करने के लिए कहा गया है।
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