संबंधित खबरें
Himachal BPL Rules: सरकार ने बदली 'गरीबी' की परिभाषा, जानें अब कौन कहलाएगा गरीब? BPL के नए नियम जारी
नए साल पर घूमने जानें से पहले पढ़े UP-NCR की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये हैं रूटों का प्लान
Maha Kumbh 2025: कुंभ की तैयारियों को देख अखिलेश ने बांधे तारीफों के पुल, बोले- कमियों की तरफ खींचते रहेंगे ध्यान
kota Night Shelters: खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर लोग, अब तक नहीं किया गया रैन बसेरे का इंतजाम
Kotputli Borewell Rescue: 65 घंटे से बोरवेल में फंसी मासूम चेतना, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, मां की बिगड़ी तबीयत
Ajmer Bulldozer Action: दरगाह के पास चला निगम का पीला पंजा, अवैध अतिक्रमण साफ, कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप
टेक डेस्क/नई दिल्ली (Tech News: The Digital India Act will address the challenges of the present times): नए भारत की नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक नया अधिनियम लाने जा रही है जिसका नाम डिजिटल इंडिया एक्ट (डीआईए) होगा। सरकार ने इस प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट या अधिनियम (डीआईए) से संबंधित विभिन्न उद्योग और नीति हितधारकों के साथ अपनी पहली सार्वजनिक परामर्श बैठक आयोजित की है।
देश में अभी साल 2000 में बनी आईटी एक्ट लागू है लेकिन भारत सरकार इस आईटी एक्ट को नए प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम के साथ बदलने वाली है। आईटी एक्ट इंटरनेट के शुरुआती दिनों में बनाया गया था। हर सिक्के के दो पहलूओं की तरह इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी ने नागरिकों को सशक्त बनाया है लेकिन साथ ही साथ यूजर्स को सुरक्षा, महिला और बाल सुरक्षा, संगठित सूचना युद्ध, कट्टरता और अभद्र भाषा का प्रसार, गलत सूचना और फेक न्यूज, अनुचित व्यापार व्यवहार जैसी चुनौतियां भी पैदा की हैं। सरकार ड्राफ्ट बिल पेश करने से पहले अन्य देशों में इंटरनेट और प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी प्रासंगिक वैश्विक कानूनों का तुलनात्मक अध्ययन करेगी।
बढ़ती चुनौतियों के कारण इस एक्ट को हटाया जा रहा है। मौजूदा अधिनियम में उपयोगकर्ता के अधिकारों, विश्वास और सुरक्षा पर व्यापक प्रावधानों की कमी हैं। इसके अलावा साइबर अपराधों के नए रूपों की सीमित पहचान, हानिकारक और अवैध सामग्री के लिए नियामक दृष्टिकोणों की कमी के साथ-साथ दूसरों के बीच डेटा/गोपनीयता सुरक्षा के लिए पर्याप्त सिद्धांतों की भी कमी है।
केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नया कानून, नियमों के माध्यम से विकसित होना चाहिए जिसे अपडेट किया जा सके और डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों जैसे ओपन इंटरनेट, ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास, जवाबदेही और सेवा की गुणवत्ता, न्यायिक तंत्र और नई प्रौद्योगिकियां को संबोधित कर सके।
ये भी पढ़ें :- Infosys News: इंफोसिस के अध्यक्ष मोहित जोशी ने दिया इस्तीफा दिया, अब इस कंपनी के सीईओ, एमडी का संभालेंगे पदभार
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.