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Red Corner Notice: क्या है रेड कॉर्नर नोटिस और किस प्रक्रिया के तहत होता है जारी? जानें पूरी डिटेल

BY: Itvnetwork Team • LAST UPDATED : September 26, 2023, 12:36 pm IST
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Red Corner Notice: क्या है रेड कॉर्नर नोटिस और किस प्रक्रिया के तहत होता है जारी? जानें पूरी डिटेल

India News(इंडिया न्यूज), Red Corner Notice: इंटरपोल ने खालिस्तानी आतंकी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। जो लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर हम सब के मन में सवाल उठता है कि रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है? किस प्रक्रिया के तहत इसे जारी किया जाता है? तो आईए जानते हैं क्या है रेड कॉर्नर नोटिस और किस प्रक्रिया के तहत होता है जारी…

इंटरपोल नोटिस का फाईल फोटो

रेड कॉर्नर नोटिस क्यों होता है जारी?

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित भगोड़ों के बारे में दुनिया भर के पुलिस बलों को सचेत करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। वे केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सुलभ हैं। उन्हें तभी जारी किया जा सकता है जब एक सक्षम अदालत ने भगोड़े के खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान लिया हो। आपको बता दें कि रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया भर में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक अनुरोध के रूप में कार्य करता है कि प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण, या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए लंबित व्यक्ति का पता लगाया जाए और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया जाए।

क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस?

जब भी कोई व्यक्ति अपराध करके दूसरे देश भाग जाता है, तो देश सहित दुनिया भर की पुलिस को सचेत करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है। इसे ही रेड कॉर्नर नोटिस कहते हैं। यह दुनिया भर की पुलिस फोर्स के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अलर्ट होता है, इस नोटिस के जरिए दुनिया के सारे पुलिस डिपार्टमेंट से सिर्फ एक अनुरोध होती है। रेड नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने देश में कोई गंभीर अपराध किया है यानी वो दोषी है। आपको बता दे कि रेड कॉर्नर नोटिस अरेस्ट वारेंट से बिल्कुल अलग होता है।

क्या होता है इंटरपोल?

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) एक अंतर-सरकारी संगठन है। इंटरपोल 19 पुलिस डेटाबेस का प्रबंधन करता है जिसमें अपराधों और अपराधियों की जानकारी होती है, जिसमें नाम, उंगलियों के निशान और चोरी हुए पासपोर्ट शामिल हैं। यह दुनिया भर में भगोड़ों का पता लगाने में फोरेंसिक, विश्लेषण और सहायता जैसी खोजी सहायता प्रदान करता है।

बता दें कि इंटरपोल में 195 सदस्य देश शामिल हैं। इंटरपोल सभी सदस्य देशों में पुलिस बलों को अपराधों और अपराधियों पर डेटा साझा करने और एक्सेस करने में सक्षम बनाकर उनके कार्यों में बेहतर समन्वय करने में मदद करता है, और तकनीकी और परिचालन सहायता की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इंटरपोल का महासचिव संगठन की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का समन्वय करता है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में नवाचार के लिए एक वैश्विक परिसर के साथ, ल्योन, फ्रांस में स्थित है।

कई प्रकार के नोटिस जारी करता है इंटरपोल

  • ब्लू नोटिस- यह नोटिस किसी व्यक्ति की पहचान उसकी लोकेशन या आपराघिक मामलों जैसी कई अतिरिक्त जानकारियां इकट्ठा करने के लिए किया जाता है।
  • ब्लैक नोटिस- अज्ञात बॉडी की पहचान के लिए जारी किया जाता है। आपको बता दें कि इंटरपोल हर साल लगभग 150 ब्लैक नोटिस जारी करता है।
  • ग्रीन नोटिस- इस नोटिस में किसी इंसान की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी और खुफिया जानकारी से जुड़ा होता है, जहां उस व्यक्ति से लोक सुरक्षा को खतरे की संभवना हो।
  • ऑरेंज नोटिस- आमतौर पर इस नोटिस में हथियार या किसी व्यक्ति से जुड़ी जानकारी के लिए अलर्ट किया जाता है। जिससे किसी प्रकार की खतरे की आशंका हो।
  • पर्पल नोटिस- इसमें अपराधियों के गुनाह करने के तरीकों और उनके पास मौजूद हथियारों की जानकारी को इकठ्ठा करने के लिए जारी किया जाता है।

यह भी पढ़ेंः- Red Corner Notice: इंटरपोल ने बब्बर खालसा आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

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INTERPOL

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