India News UP(इंडिया न्यूज),Mathura Case: मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल रीकाल अर्जी को खारिज कर दिया है। इस फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई करीब डेढ़ दर्जन याचिकाओं को एक साथ सुनने के फैसले के खिलाफ रीकाल अर्जी दाखिल की थी। कमेटी का कहना था कि याचिकाओं में असमानताएं हैं, इसलिए अलग-अलग सुनवाई की मांग की जा रही थी। मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि मुकदमे की पोषणीयता तय होने से पहले इसे क्लब नहीं किया जा सकता।
Allahabad High Court
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हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 11 जनवरी के फैसले को सही ठहराते हुए मस्जिद कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ अब हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
बता दें कि इस मामले में 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने 6 नवंबर से दोपहर 2 बजे मुकदमे का ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद विवाद पर आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर सभी की नजरें ट्रायल पर टिकी होंगी।
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