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Allahabad High Court: जाने-माने कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर 8 साल पुरानी FIR को कोर्ट ने किया रद्द

India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 साल पुरानी धोखाधड़ी के मामले में मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में रेमो के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला […]

BY: Anjali Singh • UPDATED :
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India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 साल पुरानी धोखाधड़ी के मामले में मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में रेमो के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला प्रतिवादी सत्येंद्र त्यागी द्वारा दर्ज कराया गया था, जिन्होंने रेमो पर फिल्म में निवेश के नाम पर 5 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया था।

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FIR on Remo D’ Souza

2016 में हुआ था FIR दर्ज

मामला 2016 का है, जब सत्येंद्र त्यागी ने रेमो डिसूजा के कहने पर एक फिल्म में 5 करोड़ रुपये का निवेश किया था। रेमो ने सत्येंद्र को एक साल के अंदर उनके पैसे को दोगुना करके 10 करोड़ रुपये लौटाने का वादा किया था। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी सत्येंद्र को उनके पैसे नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने रेमो के खिलाफ FIR दर्ज कराई।

रेमो ने खुद को बताया बेकसूर

मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल पीठ ने की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद FIR को रद्द करने के लिए दाखिल याचिका को खारिज कर दिया, जिससे रेमो को एक बड़ा झटका मिला है। अपने पक्ष में रेमो ने कोर्ट में ये बात सामने रखी कि उन्हें फंसाया गया है, वे निर्दोष है। कोर्ट ने पाया कि आरोपों के आधार पर रेमो के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज लार दिया है।

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