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Atique Ahmed Umesh Pal kidnapping case: प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया। अतीक समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इस केस में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को रिहा कर दिया गया।
फैसले के बाद कोर्ट रूम में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ एक-दूसरे गले लगा कर रोने लगे। कोर्ट ने तीन आरोपियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया। 17 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मामले दर्ज है पर पहली बार उसे किसी मामले में सजा हुई है।
25 जनवरी 2005 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिलें के सुलेमसराय में तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या हुई की गई थी, उमेश पाल मुख्य गवाहों इसके मुख्य गवाहों में से एक थे। अतीक ने अपने लोगों से कई बार उमेश को धमकाया कि वह राजू पाल केस की गवाही से हट जाए नहीं तो मार दिया जाएगा। अतीक ने 28 फरवरी वर्ष 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर अपने पक्ष में हलफनामा लिखवा लिया था। उसे करबला स्थित कार्यालय में ले जाकर अतीक ने रात भर पीटा था।
2007 में अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद इसी मामले में 28 मार्च को सजा का ऐलान किया गया। इसी मुकदमे में पैरवी कर 24 फरवरी 2023 को उमेश घर लौट रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई।
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