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इंडिया न्यूज़, सहारनपुर।
Submitted Memorandum प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क पर दस गुना टिकट वृद्धि किए जाने के विरोध में आज अधिवक्ता एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मण्डल बार संघ अध्यक्ष अशोक पुंडीर व महासचिव नीतिन कुमार शर्मा के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से मिला और उन्हें प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मूल्य वृद्धि को वापिस लिया जाये।
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बार संघ अध्यक्ष अशोक कुमार पुण्डीर व महासचिव नीतिन कुमार शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मण्डल ने एडीएम एफ से भेंट की और सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क पर 10 गुना टिकट वृद्धि की गई, जिससे आम जनता को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाये जाने के सिद्धांत को सरकार ने एक तरीके से समाप्त कर दिया है, जिससे वादकारियों को अत्यंत विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है, वह सुविधा पूर्वक मुकदमा लड़ने से वंचित हो रहे हैं।
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पूर्व में लागू अधिनियम संख्या 13 सन 1972 में भी किराया प्राधिकारी नियुक्त करने का क्षेत्राधिकार जिलाधिकारी को दिया गया था, परंतु व्यवहारिक रूप से वह उचित नहीं था तथा किराए संबंधी वादों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। आम जनता को कठिनाई हो रही थी उक्त परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम में भी वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार लघु वाद न्यायधीश को प्रदान करने संशोधन किया गया था।
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पुनः नए अधिनियम में वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अपर जिलाधिकारी को दे दिया गया है, जिसका अधिवक्तागण एवं वादकारीगण में भारी रोष व्याप्त है। दोनों बिंदु पर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय किया गया कि उक्त शुल्क व्रद्धि एवं उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर विनियम अधिनियम के विरोध में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अधिवक्ता गण न्यायिक कार्य से विरत रहे एवं मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया।
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