India News (इंडिया न्यूज़),UP Government Teacher: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में निर्देश दिया है कि शिक्षकों को बूथ (मतदान केंद्र) स्तर के अधिकारी के तौर पर नियुक्त करने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें तभी तैनात किया जाना चाहिए जब अन्य श्रेणियों के कर्मचारी उपलब्ध न हों। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह टिप्पणी की और स्पष्ट किया कि चुनाव ड्यूटी पर शिक्षकों की न्यूनतम तैनाती के संबंध में चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
झांसी जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक सूर्य प्रताप ने बूथ लेवल अधिकारी की ड्यूटी पर तैनात किए जाने और मतदाता सूची में संशोधन जैसे कार्य दिए जाने के खिलाफ कोर्ट में यह याचिका दायर की है।
UP Government Teacher
चुनाव आयोग की गाइडलाइन देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा, “शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में समाज में शिक्षकों की भूमिका और लोकतंत्र में चुनाव कार्य की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के प्रयास में चुनाव आयोग की गाइडलाइन शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाती है।” हाईकोर्ट ने कहा कि उक्त दिशा-निर्देशों में स्पष्ट आदेश है कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर तभी लगाया जाएगा, जब अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की तैनाती पूरी हो जाएगी।