India News (इंडिया न्यूज़),Dehradun News: उत्तराखंड परिवहन विभाग राज्य में रोड सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाहनों की मॉडल सीमा लागू करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि यह कदम राज्य में बढ़ते रोड हादसों को नियंत्रित करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत वाहनों के रूट परमिट की अधिकतम आयु तय होगी, और परमिट समाप्त होने के बाद वाहन के मालिक को उस रूट से वाहन हटाना पड़ेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से गठित पठोई समिति इस नीति के अंतिम ड्राफ्ट को तैयार कर रही है। विभाग का उद्देश्य पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में वाहनों की आयु सीमा का निर्धारण करना है, जिससे पुराने और असुरक्षित वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जा सके।
आपको बता दें कि साल 2018 में कोर्ट ने वाहनों की आयु सीमा तय करने के परिवहन विभाग के अधिकार पर रोक लगा दी थी। इससे पहले, डीजल चालित ऑटो की अधिकतम आयु सीमा 10 साल और पेट्रोल चालित की 12 साल थी। साथ ही, डीजल चालित वाहनों को सात साल और पेट्रोल चालित वाहनों को 10 साल के बाद हर छह महीने में जांच करानी अनिवार्य थी। कोर्ट की रोक के बाद परिवहन विभाग को वैकल्पिक उपायों की खोज करनी पड़ी।