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Women Reservation Bill: तीन दशकों से अटका 'महिला आरक्षण बिल' लोकसभा में हो सकता है पेश: सूत्र

India News (इंडिया न्यूज), Women Reservation Bill: सोमवार (18 सिंतबर) को संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र शुरु हो गया है। एक तरफ सरकार ने इस विशेष सत्र से जूड़े 5 मूद्दों को सर्वाजनिक किया है। वहीं विपक्ष का अनुमान है कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में कोई छुपा हुआ मुद्दा सदन में लाने […]

BY: Mudit Goswami • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Women Reservation Bill: सोमवार (18 सिंतबर) को संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र शुरु हो गया है। एक तरफ सरकार ने इस विशेष सत्र से जूड़े 5 मूद्दों को सर्वाजनिक किया है। वहीं विपक्ष का अनुमान है कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में कोई छुपा हुआ मुद्दा सदन में लाने की प्लानिंग कर रहा है। इसी बीच जानकारी मिली है कि विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश कर सकती है। हालांकि इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने के कयास विशेष सत्र के एलान के बाद से लगातार लगाए जा रहें थे। फिलहाल इस बात की जानकारी सूत्रों के द्वारा दी जा रही है। सूत्रों की माने तो बुधवार यानि 20 सितंबर को सरकार लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश कर सकती है।

गौरतलब है साल 2010 में ये विधेयक राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है। अगर ये विधेयक लोकसभा में पेश होने के बाद पास होता है तो ये कानून का रुप ले लेगा। बता दें कि संसद के विशेष सत्र की घोषणा के बाद विपक्ष लगातार महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभ में पेश करने की मांग कर रही थी।

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Women Reservation Bill

सरकार के द्वारा सर्वजनिक किए गए मुद्दें

राज्यसभा के द्वारा जारी की गई बुलेटिन के अनुसार, संसद के विशेष सत्र में राज्यसभा में तीन और लोकसभा में दो बिलों पर चर्चा होगी।

  • पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023
  • मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक
  • अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023
  • निरसन एंव संशोधन विधेयक 2023
  • प्रेस एव पत्र पत्रिका पंजीकरण से संबंधित विधेयक

महिला आरक्षण बिल में क्या प्रावधान?

विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसे पहली बार 1996 में देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में संसद के निचले सदन में पेश किया गया था। हालाँकि, गठबंधन युग में यह सदन की मंजूरी पाने में विफल रहा। जबकि यूपीए शासन के दौरान 2010 में इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, यह विधेयक निचले सदन में समाप्त हो गया।

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