India News ( इंडिया न्यूज़ ), Banke Bihari Mandir Corridor: मथुरा बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मथुरा बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ बनाए जाने वाला कॉरिडोर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से निर्देश आया है। जिसमें कहा गया कि कॉरिडोर निर्माण में जो अतिक्रमण आए उसे हटाया जाए। वहीं हाईकोर्ट की ओर से मंदिर के धान को खर्च नहीं करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए सरकारी बजट जारी करने के लिए कहा गया है।
चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच की ओर से आदेश सुनाया गया। यह फैसला काफी दिनों से अटका था। यूपी सरकार काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तरह मथुरा वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण कराना चाहती थी। रास्ते में आ रहे अतिक्रमण के कारण निर्माण नहीं हो पा रहा था। वहीं इस कॉरिडोर के बन जाने से लाखों भक्तों को दर्शन करने में आसानी होगी। बता दें यूपी सरकार मथुरा वृंदावन को आध्यात्मिक केंद्र बनाने की कोशिश में जुटी है। जिसके लिए एक हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की तैयारी है।
Banke Bihari Mandir
सरकार की इस पहल का सेवायत की ओर से विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि कॉरिडोर बनने के कारण मथुरा वृंदावन की सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान खत्म हो जाएगी। यहां की तंग गलियों में बसी विरासत खत्म हो जाएगी। साथ ही यहां के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मंदिर के पैसों से हीं कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं कोर्ट की ओर से मंदिर की संपत्ति का इस्तेमाल करने का आदेश नहीं दिया गया है।
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