Punjab: Mother punished for son's marriage, boy's in-laws beat him up and paraded him half naked.मां को मिली बेटे के शादी करने की सजा, लड़के ससुराल वालों ने मारपीट कर अर्धनग्न घुमाया.India News
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Punjab:मां को मिली बेटे के शादी करने की सजा, लड़के ससुराल वालों ने मारपीट कर अर्धनग्न घुमाया

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : April 6, 2024, 3:30 pm IST
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Punjab:मां को मिली बेटे के शादी करने की सजा, लड़के ससुराल वालों ने मारपीट कर अर्धनग्न घुमाया

Woman Assaulted, Paraded Semi-Naked By Son’s In-Laws After He Elopes With Girl In Tarn Taran

India News(इंडिया न्यूज), Punjab: पंजाब से एक भयावह घटना सामने आया है। जहां बेटे जहां 55 वर्षीय महिला के साथ मारपीट करने के बाद उसे अर्धनग्न करके घुमाया है। बता दें महिला के बेटे के ससुराल वालों ने महिला के साथ ऐसा किया क्योंकि महिला का लड़का , दुलहन के माता-पिता की इच्छा के खिलाफ लड़की के साथ भाग गया था।

एक  में, तरनतारन के वल्टोहा गांव में एक 55 वर्षीय महिला के साथ उसके बेटे के ससुराल वालों ने मारपीट की और उसे अर्धनग्न करके घुमाया,

वीडियो एक्स पर वायरल

एक्स पर सामने आए घटना के कथित वीडियो में महिला अर्धनग्न होकर कैमरे से भागती दिख रही है। ऐसा लगता है कि आरोपी ने उस महिला की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, जो निर्वस्त्र होने के बाद खुद को छुपाने के लिए संकरी गलियों में भाग गई थी।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के तुरंत बाद, तरनतारन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में घटना के बारे में विवरण दिया और बताया कि यह घटना कैसे सामने आई।

रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना 31 मार्च को हुई, जिसके कुछ दिनों बाद पीड़िता का बेटा एक महिला के साथ भाग गया और उसने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध उससे शादी कर ली।

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पीड़िता ने लगाया यह आरोप

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वह अपने घर पर अकेली थी जब उसके बेटे के ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसे अर्धनग्न हालत में गांव में घुमाया।

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पुलिस ने कहा कि मामले में पांच लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और उनमें से तीन की पहचान कुलविंदर कौर मणि, शरणजीत सिंह शन्नी और गुरचरण सिंह के रूप में की गई है।

पुलिस ने कही यह बात

शिकायत के आधार पर, 3 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 354डी (पीछा करना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 149 (गैरकानूनी जमावड़ा)। पुलिस ने कहा कि मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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