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दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मिली राहत, कोर्ट नें ठाणे जबरन वसूली मामले में किया बरी

India News(इंडिया न्यूज), Iqbal Kaskar: ठाणे स्थित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विशेष अदालत ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जबरन वसूली के एक मामले में बरी कर दिया। अदालत का यह फैसला बुधवार को आया, जिसमें विशेष मकोका न्यायाधीश अमित एम. शेटे ने फैसला सुनाया। विशेष सरकारी अभियोजक के नेतृत्व […]

BY: Rajesh kumar • UPDATED :
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India News(इंडिया न्यूज), Iqbal Kaskar: ठाणे स्थित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विशेष अदालत ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जबरन वसूली के एक मामले में बरी कर दिया। अदालत का यह फैसला बुधवार को आया, जिसमें विशेष मकोका न्यायाधीश अमित एम. शेटे ने फैसला सुनाया।

विशेष सरकारी अभियोजक के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि कासकर और दाऊद इब्राहिम सहित अन्य आरोपियों ने गोराई में 38 एकड़ जमीन के सौदे को लेकर एक बिल्डर से 3 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जबरन वसूली मार्च 2012 और जुलाई 2016 के बीच हुई। इसके बाद, कासकर पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और मामले में मकोका भी लगाया गया।

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मामला 2017 में ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। कासकर की ओर से पेश हुए वकील पूनीत माहिमकर ने अभियोजन पक्ष के मामले को चुनौती दी और पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष की कहानी में कई विसंगतियों की ओर इशारा किया। बचाव पक्ष के वकील ने आगे कहा कि केवल कासकर, जो कई मामलों में जेल में है, को बरी कर दिया गया, जबकि उसके भाई, भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम और अन्य सहित बाकी आरोपी अभी भी फरार हैं। आदेश में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष कासकर के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है, इसलिए उसे संदेह का लाभ दिया गया है।

न्यायाधीश ने कहा, “आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए और इसलिए उसे बरी किया जाना चाहिए।” गंभीर आरोपों के बावजूद, अदालत ने पाया कि कासकर को दोषी ठहराने के लिए प्रस्तुत किए गए सबूत अपर्याप्त थे।

दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मिली राहत, कोर्ट नें ठाणे जबरन वसूली मामले में किया बरी

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