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Cyber Fraud पर प्रहार, सिम कार्ड वेरिफिकेशन नियम में सख्त बदलाव

Reepu kumari • LAST UPDATED : August 18, 2023, 1:46 pm IST

India News (इंडिया न्यूज): साइबर अपराध तेजी से अपना पैर पसार रहा है। ऐसे अपराध को अंजाम देने वालों पर सरकार ने शिकंजा कसने के लिए कमर कस लिया है। अपराधी साइबर क्राइम को कई तरह से अंजाम देते हैं। उन्हीं में से एक है सिम कार्ड का गलत इस्तेमाल और ब्लैक में खरीद कर।

ऐसे क्रिमिनल्स पर लगाम लगाने के लिए  केंद्र सरकार (Central Government) ने 17 अगस्त 2023 को सिम कार्ड वेरिफिकेशन (SIM verification) के नियमों में सख्त बदलाव किए हैं।

डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union minister for communications, electronics and IT, Ashwini Vaishnaw) ने गुरुवार इसकी जानकारी दी। आईए जानते हैं सख्त बदलाव।

अब सीम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य़ होगा। वहीं थोक में ‘कनेक्शन’ देने का जो चलन जारी था अब वो रोक दिया गया है।

संचार साथी पोर्टल

जब सरकार ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया उसके बाद 52 लाख मोबाइल कनेक्शन को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं 67,000 डीलर का नाम ब्लैकलिस्ट में डाला गया है।

मई, 2023 अकेले सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज हुए हैं। पोर्टल के माध्यम से 17000 हैंडसेट को ब्लॉक किया गया। आपको बता दें कि यह चोरी किए गए थे। 66000 व्हाट्सएप अकाउंट को भी बंद कर दिया गया।  ये वो नंबर थे जो धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थें।  इसके साथ ही तीन लाख मोबाइल को लोकेट भी किया गया है।

10 लाख रुपये जुर्माना

यह नियम बहुत सख्ती से लागू किए गए हैं। जो लोग इन नियमों को हल्के में लेंगे उन्हे भारी पड़ सकता है।
नए नियमों के तहत सभी सिम कार्ड डीलरों को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के साथ पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करना होगा।

सिम कार्ड डीलरों का वेरिफिकेशन टेलीकॉम ऑपरेटर करेंगे।  वहीं अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा उन्हें 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

सिम कार्ड बल्क इश्यू पर रोक

जो लोग बल्क में सिम खरीद रहे थे अब  ऐसा नहीं कर पाएंगे। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने थोक कनेक्शन के प्रावधान को खत्म कर दिया है।  इसके जगह व्यावसायिक कनेक्शन कॉन्सेप्ट लागू कर दी गई है।

व्यवसायों के केवाईसी सत्यापन के अलावा, सिम का हैंडओवर लेने वाले व्यक्ति का केवाईसी भी किया जाएगा। इतना जरूर है कि एक पहचान के आधार पर व्यक्ति अभी भी नौ सिम तक ले सकते हैं।

सिम का डिसकनेक्शन होगा

अगर आपका कनेक्शन हटा दिया जाता है तो  90 दिन बाद नया मोबाइल नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद भी इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। ग्राहक को आउटगोइंग और इनकमिंग एसएमएस सुविधाओं पर 24 घंटे की रोक के साथ केवाईसी प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी।

साल 2023 के शुरुआत में ही  सरकार ने  एआई-बेस्ड सॉफ्टवेयर संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया था। यह एक ऐसा पोर्टल है। जिसका इस्तेमाल कर  आप इस्तेमाल किए गए डिवाइस (मोबाइल फोन) को खरीदने से पहले उसे ब्लॉक, ट्रैक और उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं।  इससे आप  पोर्टल से खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक कर पाएंगे।

 

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