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Maruti Suzuki: 20 सालों बाद मारुति सुजुकी पर भ्रामक माइलेज की शिकायत दायर, 1 लाख रुपये का लगा जुर्माना

BY: Himanshu Pandey • LAST UPDATED : January 27, 2024, 3:07 am IST
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Maruti Suzuki: 20 सालों बाद मारुति सुजुकी पर भ्रामक माइलेज की शिकायत दायर, 1 लाख रुपये का लगा जुर्माना

India News (इंडिया न्यूज),Maruti Suzuki: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने अपनी कार की ईंधन विशेषताओं के बारे में भ्रामक जानकारी देने के लिए एक ग्राहक को 1 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। पिछले हफ्ते एक फैसले में, पीठासीन सदस्य के रूप में डॉ. इंदर जीत सिंह की अगुवाई वाली एनसीडीआरसी पीठ ने कहा कि, “आम तौर पर, कार का एक संभावित खरीदार एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में कार की ईंधन सुविधा के बारे में पूछताछ करता है और एक तुलनात्मक अध्ययन करता है। एक ही सेगमेंट में अलग-अलग ब्रांडों/कारों की उनकी ईंधन विशेषताओं के संबंध में हमने 20 अक्टूबर 2004 के विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और हमारा मानना है कि यह एक भ्रामक विज्ञापन है। ऐसे जारी करना विज्ञापन निर्माता और डीलर की ओर से गलत व्यापार व्यवहार है।

राजीव शर्मा ने जिला फोरम में की शिकायत

बता दें कि, इसके संबंध में शिकायत राजीव शर्मा द्वारा दर्ज की गई है, जिन्होंने 2004 में 16-18 किलोमीटर प्रति लीटर की ईंधन अर्थव्यवस्था का वादा करने वाले विज्ञापनों से लुभाकर कार खरीदी थी। हालांकि, खरीदने के बाद, शर्मा को कार का वास्तविक माइलेज काफी कम, औसतन केवल 10.2 किलोमीटर प्रति लीटर मिला। ठगा हुआ महसूस करते हुए, राजीन शर्मा ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम से निवारण की मांग की। उन्होंने ब्याज, पंजीकरण व्यय और बीमा सहित कार की खरीद कीमत की पूरी राशि, 4 लाख रुपये वापस करने का अनुरोध किया। जिला फोरम ने उनके अनुरोध को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उन्हें 1 लाख का मुआवजा दिया।

न्यायमूर्ति इंदरजीत सिंह ने सुनाया फैसला

इसके दिए गए इस फैसले से नाखुश मारुति सुजुकी ने राज्य आयोग में अपील की हालांकि, राज्य आयोग ने जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद मामला न्यायमूर्ति इंदरजीत सिंह की अध्यक्षता वाले एनसीडीआरसी तक पहुंचा जिसके बाद राजीव शर्मा का प्रतिनिधित्व कानूनी सलाहकार तरूण कुमार तिवारी ने किया, जबकि मारुति सुजुकी का प्रतिनिधित्व विपिन सिंघानिया और दिवाकर ने किया। गौरतलब है कि डीडी मोटर्स, जिस डीलरशिप से राजीव शर्मा ने कार खरीदी थी, वह समन मिलने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई। जिसके परिणामस्वरूप, उनके विरुद्ध मामला एक पक्षीय चला अर्थात् उनकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया गया।

ऑटोमोबाइल दिग्गज को 1 लाख का लगा जुर्माना

दोनों पक्षों ने एनसीडीआरसी को लिखित दलीलें सौंपी, जिसमें राजीव शर्मा ने 7 अगस्त, 2023 को अपना मामला पेश किया और मारुति सुजुकी ने 2 नवंबर, 2023 को जवाब दिया। एनसीडीआरसी ने पिछले फैसलों को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि मारुति सुजुकी के विज्ञापित माइलेज दावे भ्रामक थे और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। नतीजतन, ऑटोमोबाइल दिग्गज को राजीव शर्मा को मुआवजे के रूप में1 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

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