India News (इंडिया न्यूज), Bihar Rape News: बिहार के सुपौल ने एक शिक्षक ने 6 साल पहले 5वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था। अब जाकर पीड़ित छात्रा को न्याय मिला है। 3 मार्च को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बृज किशोर सिंह की अदालत ने ट्यूशन टीचर संजीत कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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Bihar Rape News
बता दें कि मामला छातापुर का है। दर्ज मामले में बताया गया था कि 5वीं की छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी। इसी दौरान ट्यूशन टीचर संजीत कुमार ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद छात्रा को उसके घर के पास लाकर छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता के भाई ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। हर दिन की तरह 15 जून 2019 को छात्रा पढ़ने के लिए ट्यूशन गई थी। शाम करीब 6 बजे संजीत ने अपनी बहन से पानी लाने को कहा।
पानी के बहाने दुष्कर्म को दिया अंजाम
जब वह पानी लेने गई तो संजीत भी वहां पहुंच गया और उसे जबरन उठाकर अपने कमरे में ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे उसकी बहन बेहोश हो गई और खून से लथपथ हो गई। इसके बाद संजीत उसे मोटरसाइकिल पर घर के पास छोड़कर चला गया। जब उसकी बहन को होश आया तो वह घर पहुंची और पूरी बात अपने परिजनों को बताई।
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आरोपी को मिला आजीवन कारावास
आपको बता दें कि अदालत ने आरोपी संजीत कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, तो वहीं पहले से बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित नहीं होगी। जुर्माना राशि पीड़िता को देने होगी।