Central Government Employees Gratuity Limit
क्या है ग्रेच्युटी?
ग्रेच्युटी दरअसल एक प्रकार का रिटायरमेंट बेनिफिट (Retirement Benefit) है, जो किसी कर्मचारी को उसकी दीर्घकालिक सेवा के बदले दिया जाता है. यह रकम नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त दी जाती है. सरकार की नई घोषणा के बाद अब अधिकतम ग्रेच्युटी 25 लाख रुपये तक मिल सकेगी, जो पहले 20 लाख रुपये थी.
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने हाल ही में एक स्पष्टीकरण जारी किया है. इसके अनुसार, यह बढ़ी हुई सीमा केवल उन्हीं केंद्रीय सरकारी सिविल कर्मचारियों पर लागू होगी जो निम्नलिखित नियमों के तहत आते हैं –
सरल शब्दों में कहें तो यदि कोई कर्मचारी इन दो नियमों के तहत आता है, तो उसे 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।
इन संस्थानों के अपने अलग-अलग सेवा नियम हैं, इसलिए उन पर यह नया प्रावधान लागू नहीं होगा. ऐसे कर्मचारी अपने-अपने विभाग या मंत्रालय से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनके लिए कौन-से नियम लागू हैं.
दरअसल, यह पूरा मामला 30 मई 2024 को जारी किए गए एक ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandum) से जुड़ा है, जिसमें ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था. अब DoPPW ने इस पर विस्तार से स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल सेंट्रल सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए ही है.
सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनती है. मौजूदा दौर में बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए 25 लाख रुपये की सीमा कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा देगी. यह कदम उन सरकारी कर्मचारियों के लिए खास राहत लेकर आया है जो कई दशकों से केंद्र सरकार की सेवाओं में कार्यरत हैं.
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