वाहन चालकों के लिए खुशखबरी सामने आई है. अगर आपका ई-चालान (E-Chalan) गलती से कट गया है, तो अब आप घर में ही ऑनलाइन शिकायत (Online Complaint) दर्ज करा सकते हैं.
Now lodge your complaint online from home
Now lodge your complaint online from home: वाहन चालकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक,अगर आपक भी ई-चालान गलती से कट गया है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. अब आपको उसे ठीक कराने या निरस्त कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.
बिल्कुल सही पढ़ा आपने. अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को गलत ई-चालान से जुड़ी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए एक नई ऑनलाइन शिकायत सेवा की शुरुआत की है. जिससे अब वाहन चालक echallan.parivahan.gov.in पोर्टल पर जाकर गलत चालान की शिकायत बेहद ही आसानी से दर्ज करा सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन की तस्वीर और चालान की कॉपी जैसे आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने की बेहतरीन सुविधा के साथ-साथ आवेदन की स्थिति भी ट्रैक करने का ऑपशन मिलेगा.
परिवहन सचिव राज कुमार ने इस नई सेवा का ऐलान करते हुए विस्तार से बताया कि गलत ई-चालान को निरस्त कराने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. यह सुविधा नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (NIC) के सहयोग से ही शुरू की गई है. जहां आप सबसे पहले सीधे echallan.parivahan.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके साथ ही वाहन चालके अपने मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी शिकायत को अच्छी तरह से दर्ज करा सकते हैं.
इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज़, जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन (RC), वाहन की तस्वीर, और चालान की कॉपी, सीधे पोर्टल पर ही अपलोड किए जा सकते हैं. और तो और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन माध्यम से ही ट्रैक की जा सकती है. फिलहाल, आवेदकों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से शिकायत करने का मौके मिल रहा है.
इतना ही नहीं, परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस और अन्य प्रवर्तन इकाइयों (Enforcement Units) को साफ-साफ निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन प्राप्त हुई शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी. इसके अलावा शिकायतों की जांच होने के बाद ही, वे चालान में सुधार की अनुशंसा (Recommendation) राज्य परिवहन आयुक्त के पास भेजेंगे, और संशोधन के लिए यह अनुशंसा संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी (District Transport Officer) को भेजी जाएगी.
तो वहीं, दूसरी विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि इस नई और सुविधाजनक ऑनलाइन शिकायत सुविधा का इस्तेमाल करें, जिससे गलत चालान से संबंधित समस्याओं का समाधान बेहद ही आसानी से हो सके.
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