Income Tax Refund: यदि आप भी टैक्सपेयर्स की कैटेगरी में हैं और ITR फाइल करने के बाद रिफंड अभी तक नहीं मिला है तो जानें क्यों रुका हुआ है, किससे बात करें. कहां शिकायत करें.
Income Tax Refund
Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिफंड फाइल करने के बाद अधिक्तर टैक्सपेयर्स को राहत तब मिलती हैजब उनके रिफंड का पैसा उनको वापस मिल जाता है. लेकिन कई लोगों को इस बार ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, और इस इंतजार से बहुत टैक्सपेयर परेशान है. उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर मामला क्या है. कई लोगों का रिटर्न प्रोसेस्ड तो दिखा रहा है लेकिन अकाउंट अभी भी खाली है यानी रिफंड नहीं मिला है. यदि आपको भी नहीं मिला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं हैं. यहां देखें इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, जब आप ITR रिफंड फाइल करते हैं उसका डेटा और डिपार्टमेंट के डेटा में को अंतर पाया जाता है तो डिपार्टमेंट उसे रिस्क वाले कैटेगरी में डाल देता है. इन कारणों में इनकम और इनवेस्टमेंट क्लेम में खामी, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करना इत्यादि है और बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेट नहीं होना भी शामिल है.
यदि आपको भी रिफंड होल्ड का मैसेज मिला है तो, पहले देखें कही फॉर्म भरते समय आपने टाइपिंग एरर या कोई गलत जानकारी तो नहीं दी थी. इसके लिए अपने अकाउंट को लॉगइन करें और पेंडिंग एक्शन या वर्कलिस्ट में जांच करें कि क्या कोई नोटि मांगा गया है. और तुरंत रिप्लाई करें, नहीं तो जितना लेट आप करेंगे उतना ही लेट वो करेंगे.
सबसे पहले रिफंड स्टेटस चेक करें. संबंधित असेसमेंट ईयर (जैसे AY 2025-26) का स्टेटस की जांच करें. अगर स्टेटस प्रोसीड हो चुका है और रिफंड ड्यू है, तो मतलब रिफंड मंजूर हो चुका है, लेकिन पैसा नहीं मिले हैं. इसका कारण है ट्रांजैक्शन बैंक साइड पर रुका हुआ है. आप यहां शिकायत कर सकते हैं.
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