Provident Fund Transfer
जब भी आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, आपका वही UAN (Universal Account Number) काम में आता है, लेकिन एक नया PF खाता बन जाता है. अगर आप पुराने खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर नहीं करते, तो पुराना खाता निष्क्रिय पड़ा रह जाता है. 3 साल तक पैसा ऐसे ही पड़ा रहने पर उस पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है. बाद में रिटायरमेंट के समय पूरा बैलेंस ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है. ट्रांसफर से आपका सारा पैसा एक ही खाते में इकट्ठा होकर लगातार ब्याज कमाता रहता है. यानी कि ट्रांसफर करने से आपका रिटायरमेंट फंड सुरक्षित और बढ़ता रहता है.
आज के समय में पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया बेहद आसान हो चुकी है. अब आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ मिनटों में यह काम घर बैठे हो सकता है.
1. EPFO की मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें.
2. “Online Services” टैब में जाकर “Transfer Request” चुनें.
3. आपसे पूछा जाएगा कि दावा पुराने नियोक्ता या नए नियोक्ता में से किसके द्वारा सत्यापित कराया जाए.
4. चयन के बाद आपका अनुरोध संबंधित नियोक्ता के पास जाएगा.
5. सत्यापन पूरा होते ही कुछ हफ़्तों में राशि ट्रांसफर हो जाएगी.
6. प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एसएमएस भी मिल जाएगा.
ट्रांसफर प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो, इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें पहले से तैयार रखें:
कई बार छोटी सी गलती पूरी प्रक्रिया रोक देती है. उदाहरण के लिए:
ऐसी स्थिति में आपको पहले डिटेल्स सही करवानी होती है और फिर ट्रांसफर प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ती है.
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