PAN and Aadhaar Link: 1000 तक जुर्माना के साथ कई तरह के कामों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. देखें यदि आपका भी पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो क्या होगा,
PAN and Aadhaar Link
PAN and Aadhaar Link: अगर तय समय सीमा के अंतर्गत आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो आपको कई तरह से भारी नुकसान हो सकता है. सरकार की तरफ ऐसा करने का आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तक दिया गया है. यदि इस दिन तक आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होता है तो आपको ऐसे नुकसान हो सकता है.
बताई गई तारीख तक यदि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होता है तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है. इसकी वजह से आपको कई सामान्य कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा न होने पर टैक्स और फाइनेंशियल कामों में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं.
जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक वाला प्रोसेस पूरा नहीं किया है, उन्हें लिंक करने से पहले 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी.
वित्तीय कामों में रुकावटें जैसे नया बैंक अकाउंट खोलने में समस्या, लोना या क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत हो सकती है, निवेश इत्यादि से जुड़े कामों में परेशानी, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में दिक्त आदि.
यदि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसकी वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में दिक्कत होगी, एफडी और म्यूचुअल फंड जैसे जुड़े काम बाधित हो सकते हैं, भारी रकम की लेन-देन करने में परेशानी बढ़ेगी.
पैन आधार स्टेटस चेक करने के लिए इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें. नंबर दर्ज करें और आखिरी में सबमिट करें. आपके स्क्रीन पर स्टेटस का पता चल जाएगा.
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