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Delhi Air Pollution: दिल्ली में जारी रहेगा GRAP-4, पर्यावरण मंत्री ने इन राज्यों को ठहराया जिम्मेदार

Shanu kumari • LAST UPDATED : November 13, 2023, 5:10 pm IST

India News (इंडिया न्यूज), Delhi Air Pollution: दिल्ली का प्रदूषण स्तर पिछले कई दिनों से बढ़ा हुआ है। जिसके लिए सरकार द्वारा कई तरह के नियम लाए जा रहे हैं। वहीं दिवाली के बाद पटाखे जलाने के कारण सोमवार को फिर से प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

जिसे लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्‍ली सचिवालय में अधिकारियों संग बैठक की है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान गोपाल राय ने प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी का ठीकरा पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्‍तर प्रदेश पर फोड़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रिड रिस्‍पॉन्‍स एक्‍शन प्‍लान-4 (GRAP-4) दिल्ली में अभी भी जारी रहेगा।

एंटी डस्‍ट कैंपेन जारी रहेगा

साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में एंटी डस्‍ट कैंपेन को अगले 15 दिनों तक बढ़ा दिया गया है। वहीं उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। अभी छुट्टियां बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि ‘सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के अगले आदेश तक दिल्ली में GRAP IV नियमों के तहत प्रदूषण-विरोधी उपाय लागू रहेंगे। इसके तहत BS-III पेट्रोल वाहनों और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आवश्यक सामान ले जाने वाले और आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छोड़कर अन्‍य सभी ट्रक दिल्‍ली में प्रतिबंधित रहेंगे।’

इनकी वजह से बढ़ा प्रदूषण 

इसके साथ उन्होंने दिल्ली में फटाखे फोड़े जाने के बात पर उन्होंने कहा कि ‘आज प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया। पटाखे जलाना इसका एक मात्र कारण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भाजपा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है…भाजपा चाहती थी कि पटाखे जलाए जाएं और तीनों राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश) में पुलिस भाजपा के पास है।’

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बता दें कि दिल्ली सरकार की आदेश में कहा गया था कि कोई भी पटाखे नहीं जला सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। वहीं इस मुकदमा के अंदर अधिकतम छह महीने की सजा या 200 रुपये जुर्माना या दोनों हीं हो सकते हैं। साथ ही पटाखों के स्टॉक करने और बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। इस जुर्म में विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की भी चेतावनी दी गई थी। रविवार की शाम दिल्ली के एक्यूआई लेवल में काफी कमी भी देखने को मिली थी। जिसके बाद पटाखें जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़त गया।

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