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India News (इंडिया न्यूज),Gulfisha Fatima Case: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोपी गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि इसे दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने फातिमा की चार साल से जेल में होने का मुद्दा उठाया।
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सुनवाई के दौरान जस्टिस त्रिवेदी ने सह-आरोपी शरजील इमाम का हवाला देते हुए कहा कि उनके मामले में भी अदालत ने इसी तरह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि उनकी मुवक्किल को लंबे समय से बिना जमानत के जेल में रखा गया है और यूएपीए के तहत फैसला लिया जाना चाहिए। जस्टिस त्रिवेदी ने इस पर कहा कि मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेजा जाएगा और वहां जल्द सुनवाई का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने सिब्बल से कहा कि यदि वे चाहें तो इस मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश से कर सकते हैं।
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