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कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के 4 को-ऑनर को दिल्ली HC से राहत, अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश

Prakhar Tiwari • LAST UPDATED : November 29, 2024, 7:12 pm IST
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कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के 4 को-ऑनर को दिल्ली HC से राहत, अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश

India News (इंडिया न्यूज़),Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड राजिंदर नगर में IAS की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मृत्यु से जुड़े बेसमेंट के 4 को-ऑनर की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। अंतरिम जमानत को 21 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि अंतरिम जमानत के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी में 30 नवंबर तक 5 करोड़ रुपये जमा करने वाली शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है।

हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेसमेंट के को-ऑनर परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चारों को-ऑनर की अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ाने का आदेश दिया है। वहीं, राव IAS कोचिंग सेंटर के CEO अभिषेक गुप्ता की अंतरिम ज़मानत की शर्त पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। निचली अदालत ने राव IAS कोचिंग के CEO अभिषेक गुप्ता को रेड क्रॉस सोसाइटी में 30 नवंबर तक ढाई करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था।

प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी की थी

बता दें कि जुलाई 2024 में IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की डूबकर मृत्यु हो गई थी। राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से UP की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन डेल्विन की जान चली गयी थी। हादसे के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। सिविल सेवा के अभ्यर्थियों ने रोड पर उतरकर नाराजगी जताई। इंसाफ की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी की थी।

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