Monalisa Birth Certificate: महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा की उम्र को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. बताया जा रहा है कि मोनालिसा के पिता ने बाहरी दबाव में आकर जाली जन्म प्रमाण पत्र बनवाया.
मोनालिसा के पिता ने बाहरी दबाव में आकर बनवाया फर्जी जन्म प्रमाण पत्र
Monalisa Farman Marriage Case: महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. सोमवार को अभियोजन पक्ष ने तिरुवनंतपुरम की एक POCSO अदालत को बताया कि मोनालिसा के पिता ने बाहरी दबाव में आकर अपनी छोटी बेटी के जन्म रिकॉर्ड का गलत इस्तेमाल किया, ताकि ऐसे दस्तावेज हासिल किए जा सकें जिनसे यह साबित हो सके कि शादी के समय लड़की नाबालिग थी.
अपनी दलीलें पेश करते हुए सरकारी वकील जे.के. अजित प्रसाद ने तर्क दिया कि एक जाली जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल लड़की को झूठे तौर पर नाबालिग दिखाने और शिकायत में कुछ राजनीतिक नेताओं को फंसाने के लिए किया गया था.
इन दलीलों पर संज्ञान लेते हुए पॉक्सो अदालत के जज एम.पी. शिबू ने एक निजी याचिका पर आगे की कार्यवाही रोक दी. इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि शादी के समय लड़की नाबालिग थी. अदालत ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में इससे जुड़ा एक मामला अभी जांच के अधीन है और राज्य पुलिस से इस पर रिपोर्ट मांगी है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को तय की गई है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 मार्च, 2026 को जब मोनालिसा की शादी हुई तब वह 18 साल की हो चुकी थी. इस दावे को साबित करने के लिए अदालत के सामने कई दस्तावेज़ पेश किए गए, जिनमें 20 मई, 2015 को जारी किया गया आधार कार्ड (जब लड़की सात साल की थी), 6 जनवरी, 2026 को अपडेट किया गया आधार कार्ड, साथ ही उसका इलेक्शन ID, PAN कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम, जन्म प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र शामिल थे.
अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि 18 मार्च, 2026 को लड़की के पिता ने मध्य प्रदेश के राजस्व मंडल अधिकारी (RDO) के पास आवेदन देकर लड़की के जन्म प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की थी. इसमें दावा किया गया कि लड़की की छोटी बहन के अस्पताल के रिकॉर्ड का गलत इस्तेमाल करके एक नया जन्म प्रमाण पत्र हासिल किया गया, जिसमें यह दिखाया गया था कि शादी के समय लड़की नाबालिग थी.
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब मोनालिसा ने तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर में अभिनेता फरमान खान से शादी कर ली. इस शादी ने अपने अंतर-धार्मिक स्वरूप और इसमें प्रमुख राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान खींचा. इस शादी में सीपीएम के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे. जिनमें राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन और सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी शामिल थे. शादी के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि वह नाबालिग है. जहां एक तरफ़ इस जोड़े ने केरल में ऐसे दस्तावेज़ जमा किए जिनसे पता चलता था कि लड़की 18 साल की है, वहीं उसके परिवार ने दावा किया कि वह 16 साल की है.
इस शिकायत के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने दखल दिया और एक जांच की. आयोग ने कथित तौर पर मध्य प्रदेश के अस्पताल के रिकॉर्ड का हवाला दिया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 30 दिसंबर, 2009 बताई गई थी और यह निष्कर्ष निकाला कि यह शादी गैर-कानूनी है. हालांकि, यह निष्कर्ष केरल के स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा शादी के पंजीकरण के दौरान किए गए दस्तावेज सत्यापन से मेल नहीं खाता है.
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