Pawan Singh Divorce: पवन सिंह हाल ही में आरा सिविल कोर्ट पहुंचे थे, बतया जा रहा है कि यहां उनके तलाक़ के मामले की सुनवाई होनी थी. लेकिन, इस अहम दिन पर उनकी पत्नी, ज्योति सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुईं, जिसके चलते इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई.
पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक़ का मामला
Pawan Singh Divorce: भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और लाखों दिलों पर राज करने वाले पवन सिंह की जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. पवन सिंह एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में अपने गानों और एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ था. वहीं अब ये भोजपुरी सुपरस्टार अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ी दुविधा का सामना कर रहे हैं. दरअसल, उनकी दूसरी पत्नी, ज्योति सिंह के साथ चल रही तलाक़ की प्रक्रिया अब एक नया मोड़ लेती दिख रही है. पवन सिंह हाल ही में आरा सिविल कोर्ट पहुंचे थे, बतया जा रहा है कि यहां उनके तलाक़ के मामले की सुनवाई होनी थी. लेकिन, इस अहम दिन पर उनकी पत्नी, ज्योति सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुईं, जिसके चलते इस मामले में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई.
जानकारी के मुताबिक, ज्योति सिंह ने तलाक़ के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. इस मामले को लेकर उनका कहना है कि वो तलाक़ के लिए तभी राज़ी होंगी, जब पवन सिंह इन उनकी कुछ शर्तों को मानेंगे. बता दें कि इन शर्तों में ₹10 करोड़ की गुज़ारा भत्ता (एलिमनी), एक आलीशान बंगला और केस चलने के दौरान खर्चों के लिए हर महीने मिलने वाला भत्ता शामिल है. जानकारी के लिए बता दें कि ये शर्तें ज्योति के वकील, विष्णुधर पांडे ने कोर्ट के सामने रखीं; इस कदम ने केस को और भी ज़्यादा हाई-प्रोफाइल बना दिया है और ये लोगों के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है.
तलाक के मामले को लेकर पवन सिंह के वकील, सुमन कुमार ने जानकारी दी है कि एक्टर ने ये साफ कर दिया है कि वो अब ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते. उन्होंने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि अब दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं है. लेकिन, खबरों के मुताबिक पवन सिंह एक बार में ही मामला निपटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज्योति के कोर्ट में मौजूद न होने की वजह से इस बारे में आगे कोई बातचीत नहीं हो पाई. साथ ही बता दें कि अब उम्मीद की जा रही है कि अगर अगली तय तारीख पर दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद रहते हैं, तो सेटलमेंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है और गुज़ारा भत्ता व अन्य तय शर्तों पर कोई फैसला लिया जा सकता है.
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