Rule 134-A In Haryana How much time did private schools get to update data
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़
Rule 134-A In Haryana : हरियाणा सरकार ने नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए निजी स्कूलों के लिए अपने डाटा को अपडेट करने के लिए 20 अक्टूबर तक समय दिया है। राज्य सरकार ने नियम 134-ए के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान कक्षा दूसरी से आठवीं तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रमोट हुए विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए आनलाइन पोर्टल तैयार किया है। ऐसे में जिन मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपरोक्त नियम के तहत बीपीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों का प्रवेश करवाया हुआ है, वे स्कूल विभागीय वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर सेक्शन APPLICATION PRINT पर क्लिक करके 20 अक्टूबर तक अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं।