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हेमंत सोरेन को SC से बड़ी राहत, खनन लीज पट्टा आवंटन मामले में सुनवाई करने से इंकार

Akanksha Gupta • LAST UPDATED : November 7, 2022, 12:27 pm IST

CM Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को बड़ी राहत दी है। शेल कंपनियों में निवेश और खनन पट्टे में अनियमितता को लेकर शीर्ष अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही बता दें कि अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिस आदेश में इन सभी जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना गया था।

कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज पट्टा आवंटन करने के साथ-साथ उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में इस याचिका की वैधता को चुनौती दी थी। मगर इन याचिकाओं को झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई योग्य करार दिया था। जिसके बाद सीएम सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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