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1 अक्टूबर से जरूरी! Aadhaar Card में हुए बड़े बदलाव, अभी जान ले वरना होंगे परेशान

Aadhaar Card Update 2025: अगर आप भी आधार कार्ड अपडेट करने की सोच रहे है तो यह खबर आपके लिए है.

Aadhaar Card New Guidelines: Aadhar Card धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिसमें यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले नए नियमों की घोषणा कर दी है, जो सभी आधार कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य होंगे.

10 साल पुराने आधार कार्ड का अपडेट अनिवार्य

UIDAI के CEO भुवनेश्वर कुमार ने जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर 2025 से जिन आधार कार्ड धारकों के कार्ड 10 साल या उससे अधिक पुराने हैं, उन्हें अपने आधार का अपडेट कराना अनिवार्य होगा. यह अपडेट न कराने पर कई सरकारी और निजी सेवाओं में परेशानी हो सकती है. धारक UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in या mAadhaar ऐप के माध्यम से अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं. पहचान और अन्य जानकारियों के लिए पैन कार्ड, वोटर ID, जन्म प्रमाण पत्र आदि जरूरी होंगे. बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 50 रुपये और डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 30 रुपये फीस देनी होती थी.

बच्चों और किशोरों का बायोमेट्रिक अपडेट अब मुफ्त

UIDAI ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब 5 से 7 साल के बच्चे और 15 से 17 साल के किशोरों के आधार कार्ड अपडेट पर कोई फीस नहीं लगेगी. पहले यह 50 रुपये थी. हालांकि, अपडेशन अनिवार्य रहेगा और इसे नजरअंदाज करने पर आधार कार्ड अवैध माना जा सकता है.

पिता या पति का नाम अब कार्ड पर नहीं दिखेगा

15 अगस्त 2025 से लागू नए नियम के अनुसार 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले आधार कार्ड में पिता या पति का नाम कार्ड पर नहीं होगा. यह जानकारी केवल UIDAI के इंटरनल रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेगी। इससे बार-बार नाम बदलवाने की जरूरत नहीं होगी और व्यक्तिगत डेटा की प्राइवेसी बढ़ेगी.

जन्मतिथि का नया फॉर्मेट

सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए, आधार कार्ड पर जन्मतिथि का फॉर्मेट भी बदल गया है. अब कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष दिखाई देगा, जबकि पूरी जन्मतिथि इंटरनल रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेगी.

‘केयर ऑफ’ कॉलम हटाया गया

आधार कार्ड से ‘केयर ऑफ’ कॉलम भी हटा दिया गया है. अब नए या संशोधित आधार कार्ड में केवल नाम, उम्र और पता दिखेगा.

एड्रेस अपडेशन प्रक्रिया में बदलाव

जनवरी 2025 से आधार कार्ड में पता बदलने के लिए अब बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल ही मान्य होंगे. अन्य जानकारियों के लिए पैन कार्ड, वोटर ID या जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं. 1 अक्टूबर से यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी. उपयोगकर्ता आधार ऐप या वेबसाइट पर रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे और नजदीकी सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे.
Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing 3 months intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024. She Worked in Inkhabar Haryana 9 months there she cover full Haryana news. Currently In India News her speciality is hard news, lifestyle, entertainment, Business.

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