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Akhilesh Yadav: अवैध खनन मामले में CBI ने अखिलेश यादव को भेजा समन, जानें क्या है पूरा मामला

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : February 28, 2024, 4:24 pm IST

India News(इंडिया न्यूज), Akhilesh Yadav: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवैध खनन के एक मामले में गवाह के रूप में समाजवादी पार्टी (SP) अध्यक्ष अखिलेश यादव को गुरुवार को तलब किया है।

सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया, जिसमें अखिलेश यादव को गुरुवार को दिल्ली में पूछताछ के लिए संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। यह नोटिस 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर में अवैध खनन के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में आया है।

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क्या है अवैध खनन मामला

एफआईआर आपराधिक साजिश, चोरी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और अपराध करने के प्रयास और कदाचार के अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। 2012 और 2016 के बीच, अज्ञात लोक सेवकों के साथ 11 लोगों को एफआईआर में नामित किया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर हमीरपुर में लघु खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी थी।

अवैध खनन से राज्य के खजाने को नुकसान हुआ और अधिकारियों ने अनुचित लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।

एक जांच से पता चला कि सरकारी कर्मचारियों ने एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना, अवैध रूप से नए पट्टे दिए, मौजूदा पट्टों को नवीनीकृत किया और मौजूदा पट्टाधारकों के लिए बाधित अवधि की अनुमति दी।

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अन्य लोगों को अवैध रूप से लघु खनिजों का उत्खनन करने, लघु खनिजों की चोरी करने और पट्टाधारकों के साथ-साथ लघु खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों से पैसे वसूलने की अनुमति दी गई थी।

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जुलाई 2016 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस खतरे को रोकने के लिए की जा रही निष्क्रियता पर निराशा व्यक्त करते हुए हमीरपुर में अवैध खनन की सीबीआई जांच का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को खुले तौर पर लूटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इसने सीबीआई से इस पर रिपोर्ट देने को कहा कि क्या अवैध खनन राज्य अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा था या नहीं। इसके बाद सीबीआई ने जनवरी 2019 में मामले में एफआईआर दर्ज की।

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