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बिना परमिशन के प्रोटेस्ट, क्या CJP पर चलेगा मुकदमा? जानें क्या कहता है कानून

CJP Protest: पुलिस के मुताबिक, ऑर्गनाइज़र से एप्लीकेशन 7 अक्टूबर को मिली थी, जबकि तय प्रोसीजर के हिसाब से कम से कम 10 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है. पुलिस ने पिछले प्रोटेस्ट के दौरान इंस्ट्रक्शन और कंडीशन के कथित उल्लंघन का भी ज़िक्र किया.

CJP Protest:10 अक्टूबर, 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट की परमिशन देने से मना कर दिया. पुलिस के मुताबिक, ऑर्गनाइज़र से एप्लीकेशन 7 अक्टूबर को मिली थी, जबकि तय प्रोसीजर के हिसाब से कम से कम 10 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है. पुलिस ने पिछले प्रोटेस्ट के दौरान इंस्ट्रक्शन और कंडीशन के कथित उल्लंघन का भी ज़िक्र किया.

भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) बोलने की आज़ादी की गारंटी देता है और आर्टिकल 19(1)(b) शांति से और बिना हथियार के इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है. हालांकि, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कंडीशन और सही रोक लगा सकता है. इन हालात में, जानें कि किन हालात में पुलिस बिना परमिशन के प्रोटेस्ट करने पर CJP के खिलाफ केस कर सकती है.

अभिजीत हिरासत में लिए गए

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने CJP लीडर अभिजीत दीपके, सौरव दाम, आशुतोष रांका और ध्रुव राठी समेत 150 से ज़्यादा प्रोटेस्टर को हिरासत में लिया है. मुंबई से CJP नेताओं की फ़्लाइट के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद, पुलिस ने प्लेन में घुसकर तीनों नेताओं को हिरासत में ले लिया. यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी गुरुग्राम के सेक्टर 56 से हिरासत में लिया गया. जंतर-मंतर और दिल्ली बॉर्डर पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है. विरोध स्थल पर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे 200 से 500 प्रदर्शनकारियों और समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया है.

जानकारी देना ज़रूरी

लोकतंत्र में विरोध नागरिकों के अधिकारों का एक अहम हिस्सा है. लोग सरकारी नीतियों, प्रशासनिक फ़ैसलों या सामाजिक मुद्दों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने के लिए रैलियां, धरने और मार्च करते हैं. हालांकि, सार्वजनिक सड़कों, चौराहों, सरकारी परिसरों और दूसरी संवेदनशील जगहों पर प्रदर्शन करने के लिए संबंधित राज्य कानूनों, स्थानीय प्रशासन के आदेशों और पुलिस प्रक्रियाओं का पालन करना ज़रूरी है. कई जगहों पर रैलियों, जुलूसों या धरने के लिए पहले से इजाज़त या नोटिस की ज़रूरत होती है.

किस हालात में केस किया जा सकता है?

अगर आयोजक या हिस्सा लेने वाले कानूनी आदेशों का पालन नहीं करते हैं, सार्वजनिक सड़क पर उपद्रव करते हैं, सरकारी काम में रुकावट डालते हैं, या बिना इजाज़त के प्रदर्शन के दौरान हिंसा करते हैं, तो केस किया जा सकता है. इंडियन पीनल कोड, 2023 (BNS) के तहत गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, किसी सरकारी कर्मचारी के कानूनी आदेश को न मानने, या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए खास कानून भी लागू हो सकते हैं.

Divyanshi Singh

दिव्यांशी सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और पिछले 4 सालों से ज्यादा वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। जियो-पॉलिटिक्स और स्पोर्टस में काम करने का लंबा अनुभव है।

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