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दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया की बड़ी जीत, शराब नीति केस में हुए बरी, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली शराब घोटाला: दिल्ली के कथित आबकारी (शराब) नीति घोटाले के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस फैसले में सीधे तौर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत मिली है.

दिल्ली शराब घोटाला: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के टॉप नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हाई-प्रोफाइल CBI केस में सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि CBI आरोप साबित करने में नाकाम रही और इस मामले में न तो कोई क्रिमिनल साज़िश थी और न ही भरोसेमंद सबूत.

कोर्ट का बड़ा फैसला

स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने इस मामले में यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि कोई पूरी साज़िश या क्रिमिनल इरादा नहीं पाया गया. कोर्ट ने CBI को बिना किसी सबूत के उन्हें फंसाने के लिए फटकार लगाई और कहा कि डिटेल्ड चार्जशीट में कई कमियां थीं जिनका किसी गवाह या बयान से कोई सबूत नहीं मिला.

कोर्ट ने साफ कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई पहली नज़र में मामला नहीं बनता. जज ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल पर बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाए गए.

CBI को कोर्ट की फटकार

कोर्ट ने CBI के जांच के तरीके पर सवाल उठाया और कहा कि एजेंसी फेयर, लॉजिकल और बिना किसी भेदभाव के जांच करने में नाकाम रही. फेयर ट्रायल तभी मुमकिन है जब जांच फेयर हो और इस मामले में जांच अधूरी पाई गई.

सिसोदिया को बड़ी राहत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला. प्रॉसिक्यूशन अपना केस साबित करने में फेल रहा. कोर्ट ने साफ कहा कि CBI के लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे और कोई क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी नहीं मिली.

केजरीवाल को भी क्लीन चिट

कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ आरोपों का कोई आधार नहीं था. उन्हें बिना किसी ठोस मटेरियल के केस में शामिल किया गया था.

Divyanshi Singh

दिव्यांशी सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और पिछले 4 सालों से ज्यादा वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। जियो-पॉलिटिक्स और स्पोर्टस में काम करने का लंबा अनुभव है।

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